महाराष्ट्र (Maharashtra) में NCP के मुखिया शरद पवार (Sharad Pawar) को लेकर कथित तौर पर ट्विटर पोस्ट करने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए 21 साल की फार्मेसी स्टूडेंट निखिल भामरे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। वहीं मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले को भी लंबे वक्त के बाद राहत मिली है।
निखिल की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वह एक छात्र हैं और एक महीने से पुलिस की हिरासत में हैं। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को सख्त आदेश दिया कि जिन मामलों में उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उन मामलों में किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। निखिल भामरे के मामले में सुनवाई जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एनआर बोरकर की बेंच ने की। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 256, 482 और 407 का हवाला देकर दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुनाया।
इससे पहले 14 जून 2022 को इस मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसएस शिंदे की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सोशल मीडिया के जिस पोस्ट पर उसकी गिरफ्तारी की गई उसमें हकीकत में कोई व्यक्ति विशेष का नाम ही नहीं है। इस गिरफ्तारी के कारण निखिल की परीक्षा भी छूट गई। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा था कि खुद शरद पवार भी नहीं चाहेंगे कि एक छात्र जेल में रहे। उल्लेखनीय है कि निखिल को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की गई थी।
केतकी चितले को भी मिली राहत
शरद पवार पर कथित पोस्ट के मामले में बीते एक महीने से जेल में बंद मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को भी बड़ी राहत मिली है। अभी तक उनकी जमानत याचिका का विरोध कर रही महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे सत्र अदालत में अचानक से यूटर्न लेते हुए एक्ट्रेस के बेल का विरोध नहीं करने का फैसला किया है।
सेशन जज न्यायाधीश एचएम पटवर्धन के समक्ष सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ये बात कही। गौरतलब है कि चितले को 14 मई को 2022 को महाराष्ट्र पुलिस ने शरद पवार पर कमेंट करने को लेकर उठाया था। उनके खिलाफ कई सारे केस दर्ज किए गए थे।