Friday, April 26, 2024
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कॉन्ग्रेस MLA, मेयर, पूर्व मेयर के ख़िलाफ़ छेड़छाड़ का मामला दर्ज, महिला को मिली जान से मारने की धमकी

महिला ने आरोप लगाया कि मेयर उदय मडकाईकर, एक पूर्व डिप्टी मेयर यतिन पारेख और पणजी से कॉन्ग्रेस विधायक अतानासियो मोनसेरात ने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसे ग़लत तरीक़े से छुआ और दुर्व्यव्यवहार किया।

गोवा पुलिस ने शनिवार (1 जून) को शहर के महापौर (मेयर) उदय मडकाईकर, एक पूर्व महापौर यतिन पारेख और पणजी के कॉन्ग्रेसी विधायक अतानासियो मोनसेरात पर एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया है। इन सभी पर एक प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान महिला के साथ दुर्व्यव्हार करने का आरोप लगा है।

महिला से छेड़छाड़ की यह घटना अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई थी। दरअसल, पणजी नगरपालिका ने मांडवी नदी के तटीय इलाक़े पर स्थित कसीनो से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया था। इस कसीनो ने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा था और नगर निगम के कर्मचारी जब इसे खाली कराने पहुँचे तो उनके साथ मेयर उदय मडकाईकर, एक पूर्व डिप्टी मेयर यतिन पारेख और पणजी से कॉन्ग्रेस विधायक अतानासियो मोनसेरात भी मौजूद थे।

पुलिस के अनुसार, शिक़ायत करने वाली महिला अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे समूह में शामिल थी। महिला ने आरोप लगाया कि मेयर उदय मडकाईकर, एक पूर्व डिप्टी मेयर यतिन पारेख और पणजी से कॉन्ग्रेस विधायक
अतानासियो मोनसेरात ने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसे ग़लत तरीक़े से छुआ और दुर्व्यव्यवहार किया।

द हिंदू को इस शिक़ायत की पुष्टि करते हुए उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक चंदन चौधरी ने बताया, “हाँ, पणजी पुलिस ने एक महिला द्वारा दर्ज की गई शिक़ायत के आधार पर तीनों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है, जो एक कसीनो कार्यालय के अग्रभाग के विध्वंस का विरोध कर रही थीं।”

वहीं, पणजी पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने पीटीआई से बातचीत में कहा, “देर रात दर्ज हुई शिक़ायत में महिला ने आरोप लगाया कि सभी आरोपियों ने उसे मारने की धमकी भी दी।” फ़िलहाल, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जाँच शुरू कर दी है।

दूसरी तरफ़, कॉन्ग्रेस विधायक मोनसेरात का कहना है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान सार्वजनिक स्थान पर हुआ था और उस समय कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई थी। उन्होंने कहा कि वे तो सिर्फ़ पालिका कर्मियों के साथ मौक़े का मुआयना करने गए थे और शिकायत में जिन लोगों का नाम दर्ज है उनमें से किसी ने भी महिला के साथ कोई बदसलूकी नहीं की थी।

जानकारी के अनुसार, यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 354 (अपमानजनक शील), 504 (शांति भंग), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज किया गया है।

ग़ौरतलब है कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद पणजी की सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर वे 1994 से लगातार 25 साल तक जीतते रहे थे। उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव के बाद कॉन्ग्रेस के खाते में यह सीट आई। अतानासियो मोनसेरात का मुक़ाबला RSS के पूर्व गोवा प्रमुख सुभाष वेंलिंगकर से हुआ था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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