गुरूवार (20 अगस्त 2020) को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कर्मचारियों के संबंध में एक अहम ऐलान किया है। कहा गया है कि इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के दौरान नौकरी गँवाने वाले कर्मचारियों को ESIC आगामी 3 महीने तक 50 फ़ीसदी औसत वेतन देने के लिए, इससे संबंधित नियमों में बदलाव किया जाएगा। इस निर्णय की ख़बर सबसे ज़्यादा राहत ऐसे कर्मचारियों को देती है जिनकी नौकरी कोरोना महामारी के दौरान छूटी है।
ख़बरों की मानें तो ESIC बोर्ड के इस अहम फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। ESIC ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि समूह ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अहर्ता शर्तों और बेरोज़गारी से संबंधित लाभ में बढ़ोत्तरी के दिशा निर्देशों में छूट देने का फैसला लिया है। ESIC द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक़ समूह ने इस योजना को एक और साल यानी 30 जून 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया है।
Govt to offer 50% salary for 3 months as unemployment allowance to ESIC members who lost jobs amid pandemic.https://t.co/5mzmNUmWkj
— TIMES NOW (@TimesNow) August 21, 2020
संगठन ESIC Scheme के तहत कवर कर्मचारियों को बेरोज़गारी से जुड़े लाभ देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को लागू करती है। इस मुद्दे पर संगठन का यह भी कहना है कि कोविड 19 महामारी की वजह से नौकरी गँवाने वाले कर्मचारियों के लिए पहले से तयशुदा नियमों में ढील दी गई है।
इसके अलावा राहत से संबंधित राशि में भी बढ़ोत्तरी की गई है। नई शर्तों के मुताबिक़ बढ़ी हुई राशि का भुगतान 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच किया जाएगा। वहीं 31 दिसंबर 2020 के बाद 1 जनवरी से लेकर 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक वास्तविक पात्रता शर्तों के साथ इस योजना का क्रियान्वन किया जाएगा।
ESIC के अनुसार नियमों में छूट की समीक्षा 31 दिसंबर के बाद आवश्यकता और उत्पादन के आधार पर की जाएगी। समूह का यह भी कहना है कि राहत राशि प्राप्त करने के लिए अहर्ता शर्तों में ढील दी गई है। इसके अलावा राहत राशि को बढ़ा कर मूल वेतन का 50 फ़ीसदी करने का निर्णय लिया गया है।
इसके पहले तक राहत राशि 25 फ़ीसदी ही थी। यह राशि आगामी 3 महीनों के भीतर दी जाएगी। अब तक तक नौकरी छूटने के 90 दिन बाद राहत राशि का भुगतान किया जा सकता था। अब इस अवधि को घटा कर 30 दिन कर दिया गया है। इसके भुगतान को लेकर ESIC ने यह भी कहा है कि इन्शोर्ड कर्मचारी संगठन के शाखा दफ़्तर में भुगतान आकर सकते हैं।