Saturday, November 23, 2024
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‘जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं’: आर्यन खान को नहीं मिली जमात, NCB ने कहा – सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका

कोर्ट ने कहा कि तीनों आरोपितों आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं हैं। आर्यन के वकील को अब बेल के लिए सेशन कोर्ट का रुख करना होगा।

क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किला कोर्ट में लगाई गई जमानत की अर्ज़ी खारिज हो गई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। किला कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। 

कोर्ट ने दो अन्‍य आरोपितों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि तीनों आरोपितों आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं हैं। आर्यन के वकील को अब बेल के लिए सेशन कोर्ट का रुख करना होगा। इसका मतलब अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। गुरुवार (7 अक्टूबर, 2021) को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 

किला कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को दोपहर करीब 12.45 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, जो 2.15 बजे तक चली। ब्रेक के बाद दोपहर 3 बजे सुनवाई दोबारा शुरू हुई। जाँच एजेंसी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद किला कोर्ट ने शाम 5 बजे जमानत की याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है। मानशिंदे ने कहा कि यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है। आर्यन की ओर से मानशिंदे ने कहा, “मेरे (आर्यन खान) पास या मेरे बैग में कोई सामग्री नहीं मिली है। किसी भी साजिश का खुलासा करने के लिए एक भी सामग्री नहीं है।” 

आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट एक आरोपित को रिहा करने के लिए सक्षम है यदि कथित अपराध के लिए सजा मौत या आजीवन कारावास नही है।

दूसरी ओर, एनसीबी की ओर से पेश हुए ASG अनिल सिंह ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहाँ 17 लोगों की संलिप्तता है। उनके कनेक्शन, संलिप्तता की जाँच प्रारंभिक चरण में है। जमानत देने पर गवाहों के साथ हस्तक्षेप होगा। ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। जाँच के दौरान हमें काफी सामग्री मिली है। इस स्टेज पर जमानत जैसी सुरक्षा जाँच में बाधा बन सकती है।

ASG अनिल सिंह ने कहा, “इनके व्हॉट्सऐप चैट कुछ जानकारी सामने आई है। आर्यन और अरबाज आर्यन के निवार ‘मन्नत’ पर एकत्र हुए। वहाँ से एक ही कार में गए थे। यह संयोग नहीं हो सकता। हमने ऑर्गेनाइजर और सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया है। चैट से यह भी पता चला है कि दोनों लंबे समय से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं।”

गौरतलब है कि गोवा जा रहे क्रूज पर तीन अक्टूबर को की गई छापेमारी के दौरान आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्जेंट को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था जबकि बाकी पाँच अन्य आरोपितों को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। आरोपितों से पूछताछ के आधार पर एनसीबी ने ड्रग पैडलर समेत अन्य लोगों को पकड़ा है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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