Sunday, November 17, 2024
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रियासुद्दीन और कमरुद्दीन ने छेड़खानी का आरोप लगाकर दलित के घर पर किया हमला, जातिसूचक दीं गालियाँ: दोनों पक्ष ने दर्ज कराई FIR

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रियासुद्दीन और कमरुद्दीन का साथियों सहित दलित विजय के परिवार पर हमला। छेड़खानी का आरोप लगा कर दीं जातिसूचक गालियाँ। पुलिस ने दोनों तरफ से FIR दर्ज की है। अब तक 2 आरोपितों को हिरासत में लेकर शांतिभंग की धाराओं में चालान किया गया है।

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में दलित और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच विवाद की खबर है। मुस्लिम पक्ष ने घर की महिलाओं को छेड़ने का आरोप लगाया है। वहीं, दलित समुदाय ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए अपने साथ मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज करके 2 आरोपितों को शांतिभंग की धाराओं में चालान किया है।

मामला बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के सैदपुर गाँव का है। अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से आने वाले विजय कुमार ने अपनी FIR में विजय ने बताया कि 13 दिसंबर 2023 की दोपहर उसके गाँव के रहने वाले रियासुद्दीन उर्फ गब्बर, कमरुद्दीन, बसरूद्दीन और उसका बेटा भूरा उसके घर आ धमके। इन सभी ने अपने परिवार की लड़की से छेड़खानी का झूठा आरोप लगाकर पीड़ित को जातिसूचक गालियाँ दीं और लाठी-डंडे से लेकर हमला बोल दिया।

विजय का कहना है कि उसे बचाने के लिए उसके चाचा गिरधारी आए तो हमलावरों ने उन्हें भी मारा-पीटा। मोहल्ले के लोग जमा होने लगे तो जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपित भाग निकले। विजय की शिकायत पर पुलिस ने रियासुद्दीन, भूरा, कमरुद्दीन और बसरूद्दीन पर IPC की धारा 323, 452, 504 और 506 के अलावा SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

इस मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग अपने हाथों में लाठी-डंडे लिए हुए हैं और वो किसी व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं। इसी दौरान वहाँ गाली-गलौज भी हो रही है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि कुछ महिलाएँ वहाँ उपस्थित हैं।

वहीं, विजय की FIR के लगभग 1 घंटे बाद मुस्लिम पक्ष ने भी दलित पक्ष पर उसी भोजीपुरा थाने में FIR दर्ज करवाई। इस FIR में एक महिला ने विजय पर खुद को गलत नीयत से पकड़ने और इसकी शिकायत करने पर उसके घर वालों द्वारा अपने परिजनों से मारपीट का आरोप लगाया है।

इस FIR में विजय, लक्ष्मण, गिरधारी और महेंद्र को नामजद किया गया है। इन सभी पर IPC की धारा 323, 504 और 354 (क) के तहत कार्रवाई की गई है। ऑपइंडिया के पास दोनों पक्षों की FIR कॉपी मौजूद है। वहीं, बरेली पुलिस ने कहा कि इस विवाद में 2 आरोपितों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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