दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर अपने दोस्त की 16 साल (कुछ रिपोर्ट में 14 साल की) नाबालिग बेटी का रेप करने का आरोप लगा है। आरोप है कि यह अधिकारी लड़की का कई महीनों से बलात्कार कर रहा है। इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई। पुलिस ने POCSO के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
नाबालिग लड़की उत्तरी दिल्ली के एक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती है। आरोपित अधिकारी भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ उत्तरी दिल्ली में ही रहता है। लड़की ने पुलिस को बताया कि अधिकारी ने साल 2020 और 2021 के बीच उसके साथ कई बार बलात्कार किया। जब वह गर्भवती हुई तो अधिकारी की पत्नी ने उसे गोलियाँ खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया।
पुलिस के मुताबिक, लड़की के परिवार और आरोपित अधिकारी की करीब तीन साल पहले चर्च में मुलाकात हुई थी। इसके बाद कथित रूप से दोनों परिवारों में दोस्ती हो गई। साल 2020 में जब लड़की के पिता की मौत हो गई तो अधिकारी ने माँ से लड़की को अपने घर ले जाने और उसकी देखभाल करने की पेशकश की। इस पर उसकी माँ सहमत हो गई।
इंडियन एक्सप्रेस ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है, “लड़की के साथ महीनों तक बलात्कार किया गया और 2021 में वह गर्भवती हो गई। जब आरोपित को पता चला तो उसने अपनी पत्नी को बताया। इसके बाद पत्नी ने गर्भपात की गोलियाँ मँगवाईं और उसे खिलाकर बच्ची का गर्भ गिरा दिया।”
पुलिस अधिकारी के अनुसार, “लड़की के परिवार ने बताया कि बाद में वह बीमार पड़ गई और उसकी माँ उसे वापस अपने साथ ले गई। माँ उसे दिखाने के लिए डॉक्टरों के पास ले गई। डॉक्टरों ने पाया कि अधिकारी और उसके परिवार द्वारा महीनों तक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया था।”
रिपोर्ट के मुताबिक, 15 जनवरी को पीड़िता की माँ उसे घर ले आई थी। इसके बाद भी आरोपित लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा था। चर्च जाने के दौरान अधिकारी ने कई बार उसका बलात्कार किया। इसके बाद इस साल जुलाई में पीड़िता ने चर्च जाना छोड़ दिया। दो साल बाद लड़की की माँ को इसके बारे में पता चला तो उसने पुलिस और बाल कल्याण अधिकारियों को बताया।
अधिकारी ने आगे बताया, “हमने लड़की का बयान दर्ज कर लिया है। उसने बलात्कार और दुर्व्यवहार की कई घटनाओं के बारे में बताया है। अधिकारी की सहायता करने और गर्भावस्था को समाप्त करने के मामले में पत्नी को भी आरोपित बनाया गया है। बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी काउंसलिंग भी चल रही है।”
अधिकारी और उनकी पत्नी पर IPC की धारा 376(2F) (अभिभावक होने के नाते महिला से बलात्कार करना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा), 323 (चोट पहुँचाना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना), 120B (आपराधिक साजिश) और POCSO अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।