Monday, December 23, 2024
Homeदेश-समाजमोहम्मद जुबैर की रिमांड के खिलाफ HC में हुई सुनवाई, दिल्ली पुलिस से दो...

मोहम्मद जुबैर की रिमांड के खिलाफ HC में हुई सुनवाई, दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह में माँगा जवाब, धार्मिक भावना को आहत करने का मामला

जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार (1 जुलाई 2022) को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस से उसका रुख पूछा है। जिसमें उसने 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ पोस्ट किए गए एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में उनकी पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती दी थी।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने याचिका पर नोटिस जारी की। कोर्ट ने जाँच एजेंसी को उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। जिसमें निचली अदालत के 28 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी। वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई को लिस्टेड किया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रिमांड आदेश 2 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। इसमें आगे कहा गया, “पुलिस रिमांड आदेश चार दिनों के लिए है। मुझे दूसरे पक्ष को सुनना होगा। मैं नोटिस जारी करूँगा।”

गौरतलब है कि जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। एक दिन की हिरासत में पूछताछ की समाप्ति पर पेश किए जाने के बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने ज़ुबैर की हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

निचली अदालत के आदेश के मुताबिक, जुबैर को चार दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर दो जुलाई को उसके समक्ष पेश किया जाएगा।

उस पर IPC (भारतीय दंड संहिता) की धारा-153 (ऐसे कृत्य जिससे दंगे और उपद्रव होने की आशंका हो) और धारा-295 (किसी समाज द्वारा पवित्र मानी जाने वाली वस्तु का अपमान करना) लगाई गई थी।

गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेक के नाम पर फेक न्यूज फैलाने वाले ऑल्ट न्यूज का को फाउंडर है।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

अल्लू अर्जुन के घर पर हमला करने वालों को मिली जमानत, कॉन्ग्रेसी CM रेवंत रेड्डी के साथ तस्वीरें वायरल: तोड़फोड़ के बाद ‘पुष्पा 2’...

बीआरएस नेता ने दावा किया है कि आरोपितों में से एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का आदमी था। वहीं कॉन्ग्रेस नेता ने इन आरोपों पर कोई बयान नहीं दिया है।

इस्लामी लुटेरे अहमद शाह अब्दाली को रोका, मुगल हो या अंग्रेज सबसे लड़े: जूनागढ़ के निजाम ने जहर देकर हिंदू संन्यासियों को मारा, जो...

जूना अखाड़े के संन्यासियों ने इस्लामी लुटेरे अहमद शाह अब्दाली और जूनागढ़ के निजाम को धूल चटाया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया।
- विज्ञापन -