Sunday, September 29, 2024
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बहन के निकाह के बाद वापस जेल लौटा उमर खालिद: कोर्ट ने दी थी 7 दिन की बेल, दिल्ली दंगों में साजिश रचने का आरोप

कथित कार्यकर्ता उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने 2020 के हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों में उसकी भूमिका सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था। अन्य लोगों के साथ खालिद को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम या UAPA और भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

साल 2020 के हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों का आरोपित उमर खालिद अपनी बहन की शादी से लौटकर 30 दिसंबर 2022 को वापस तिहाड़ आ गया। दिल्ली की एक अदालत ने खालिद को शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया था।

अदालत ने उमर खालिद को 30 दिसंबर 2022 को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। अंतरिम जमानत की सात दिनों की अवधि के दौरान उमर खालिद को किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग और मीडिया से बातचीत करने से मना किया था।

31 दिसंबर 2022 को उसके अब्बू और प्रतिबंधित इस्लामी आतंकी संगठन SIMI के पूर्व सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने ट्विटर पर जानकारी दी कि खालिद जेल लौट आया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार ‘न्याय की जीत’ की प्रतीक्षा करेगा।

बता दें कि कथित कार्यकर्ता उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने 2020 के हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों में उसकी भूमिका सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था। अन्य लोगों के साथ खालिद को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम या UAPA और भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इन दंगों में उमर खालिद को मास्टरमाइंड बताया गया है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के नाम पर बड़े पैमाने पर दंगों को अंजाम दिया गया था। इन दंगों के दौरान 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 लोग घायल हो गए थे।

पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसमें कहा गया है कि प्रथम दृष्टया CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप दंगे हुए थे। उसके लिए आयोजित विभिन्न बैठकों में खालिद ने भाग लिया था।

हालाँकि, दिल्ली की एक अदालत ने उसे और एक अन्य आरोपित को दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया था, लेकिन अन्य मामलों में कनेक्शन के कारण उमर खालिद जेल में रहा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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