चार दिनों की पुलिस रिमांड में भेजे गए आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) की मुश्किलें अभी और बढ़ सकतीं हैं। शुक्रवार (16 सितंबर, 2022) को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने अमानतुल्लाह खान के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में एसीबी ने कई आवश्यक दस्तावेज समेत अवैध हथियार और कैश बरामद किए थे। इस छापेमारी में अमानतुल्लाह की पत्नी मरियम का घर भी शामिल था। मरियम के फोन की तलाशी भी ली गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार को अमानतुल्लाह के घर समेत कई ठिकानों में हुई छापेमारी के बाद एसीबी को सूत्रों के हवाले से यह पता चला था कि विधायक की पत्नी मरियम के घर में भी कैश और अवैध हथियार रखे हुए हैं। इसके बाद एसीबी की टीम ने मरियम के घर में भी छापेमारी की थी।
इस छापेमारी में मरियम के घर से एसीबी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। लेकिन, जब एसीबी की टीम ने मरियम के फोन की तलाशी ली तो फोन गैलरी में नोटों की गड्डी और एक पिस्टल की फोटो मिली।
इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने अपनी जाँच आगे बढ़ाते हुए पूछताछ की। साथ ही, जिस बेड पर रखकर नोटों की गड्डियों और पिस्टल की फोटो ली गई थी, उस चादर को भी रिकवर कर लिया है। हालाँकि, एसीबी की टीम को इस छापेमारी में मरियम के घर से पैसा और पिस्टल बरामद नहीं हुआ था।
बता दें कि अब तक सिर्फ वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों को लेकर हुई अनियमितता और अन्य वित्तीय गड़बड़ी की बात ही सामने आ रही थी। लेकिन, शनिवार (17 सितंबर) को जब अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में पेश किया गया था तब एसीबी ने कोर्ट से कहा था कि केवल वक्फ बोर्ड में भर्ती को लेकर अनियमितता ही नहीं हुई है, बल्कि वक्फ फंड में विधवा महिलाओं के लिए नियोजित रकम (विधवा पेंशन फंड) का भी दुरुपयोग किया गया।
एसीबी ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2020 के दौरान अमानतुल्लाह खान ने वक्फ को मिली रकम को अपने खाते में स्थानांतरित कराया। वक्फ फंड के खाते की जगह अपने निजी खाते में करीब 80 लाख रुपये की रकम स्थानांतरित की थी।
गौरतलब है अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय गड़बड़ी, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में किरायेदारी का निर्माण, वाहनों की खरीदी में भ्रष्टाचार और दिल्ली वक्फ बोर्ड में सेवा नियमों में उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की नियुक्ति के आरोप है। इन तमाम आरोपों को लेकर ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2020 में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया था।