मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 साल के बच्चे का खतना कर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। यही नहीं बच्चे का नाम बदलकर फर्जी कागजात भी बनवा दिए गए। आरोप है कि इलियास कुरैशी ने बच्चे की माँ को प्रेम जाल में फँसाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित इलियास को गिरफ्तार किया।
मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है। पीड़ित पिता महेश कुमार नहाटा राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। महेश ने शनिवार (15 जुलाई 2023) को पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि जून 2014 में उसकी शादी मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में रहने वाली प्रार्थना से हुई थी। इस शादी से 2015 में उन्हें एक बेटा हुआ था। फरवरी 2018 में वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने शाजापुर आए थे। शाजापुर से वापस बाड़मेर लौटने के दौरान उनकी पत्नी प्रार्थना और बेटा गायब हो गए।
महेश ने दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट मध्य प्रदेश के रतलाम थाने में लिखाई। ढूँढने पर पुलिस को दोनों इलियास के साथ रहते मिले। पूछताछ के बाद पुलिस ने इलियास को गिरफ्तार करके जेल में भी डाला था। हालाँकि जेल से बाहर आने के बाद इलियास ने प्रार्थना से मिलने की कोशिश की और उसे खजराना बुला लिया। इसके बाद महेश अपनी पत्नी और बेटे की तलाश करते रहे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी और 8 साल का बेटा खजराना की रजा कॉलोनी में इलियास कुरैशी के साथ रह रहे हैं।
महेश ने यह भी कहा है कि इलियास को पता था कि वह जैन समाज से हैं इसके बाद भी उसने उनके बेटे का जबरदस्ती खतना कराकर उसका धर्मांतरण करा दिया। यही नहीं उसने खुद को बच्चे का पिता बताकर उसका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उसका नाम भी बदलवा दिया। बच्चे को पढ़ने के लिए किसी सामान्य स्कूल में भेजने की जगह उसका एडमिशन एक मजहबी स्कूल में करवाया गया।
पीड़ित पिता ने शिकायत में यह भी कहा है कि जिहादी विचारों से उसकी पत्नी और बच्चे की मानसिकता बदल गई है। साथ ही दोनों को जैन से इस्लाम मजहब में धर्मांतरण कर मुस्लिम तौर तरीकों और परिवेश में रहने के लिए विवश किया गया। शिकायत के अंत में महेश कुमार नहाटा ने जिहादी मानसिकता के जरिए उनके परिवार को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। महेश की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित इलियास कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इलियास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा धारा 420, 467, 468,471, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 3 व 4 के तहत किया केस दर्ज कर किया है।