कॉन्ग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर लखनऊ की एक अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। ACJM शान्तनु त्यागी ने बख्शी का तालाब के SHO को 3 दिन में FIR की कॉपी कोर्ट में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता एडवोकेट शुभांगी तिवारी हैं। मामला खुर्शीद की किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स (Sunrise Over Ayodhya: Nationhood in Our Times)’ से जुड़ा है। इमसें कॉन्ग्रेस नेता ने हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक स्टेट और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायतकर्ता ने इस किताब को हिन्दू धर्म की आस्था पर आघात बताया है। किताब के पेज संख्या 116 के अध्याय 6 (द) का उल्लेख किया है। इस स्थान पर शीर्षक का नाम ‘द सैफरोन स्काई’ है। इसी स्थान पर हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और ISIS से करने का आरोप खुर्शीद पर लगाया गया है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना जानवर और हैवानों से की है। एडवोकेट शुभांगी ने हिन्दू और हिंदुत्व के बीच ठीक वही रिश्ता बताया है जो माता और मातृत्व में होता है। हिन्दू धर्म का गुण हिंदुत्व है। याचिका में न सिर्फ सलमान खुर्शीद पर कार्रवाई की माँग की है बल्कि विवादित किताब की प्रतियों को भी ज़ब्त करने का भी आवेदन किया गया है।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने खुर्शीद की विवादित किताब पर बैन लगाने से इनकार कर दिया था। विनीत जिंदल की याचिका को ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था, “हम क्या कर सकते हैं यदि लोग इतने संवेदनशील हो चुके हैं तो। किसी ने ये तो नहीं कहा है न कि इसे पढ़ें ही।” कोर्ट ने यह भी कहा था, “अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अपनी आँखें बंद कर लीजिए। अगर किताब से भावनाएँ आहत होती हैं, तो इससे बेहतर किताब पढ़ सकते हैं।”