मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तीन तलाक का मामला सामने आया है। 26 वर्षीय महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि शौहर ने तीन तलाक देकर ससुर के साथ हलाला करने का दबाव बनाया। पुलिस ने महिला के शौहर आदिल खान, ससुर आजाद खान व देवर आबिद खान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता का निकाह सीपरी बाजार झाँसी निवासी युवक से चार वर्ष पूर्व हुआ था। महिला का आरोप है कि उसका शौहर शराब के नशे का आदी है। इसका फायदा उठाकर उसके ससुर व देवर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालते थे। पुलिस को पीड़ित महिला ने बताया कि उसके शौहर और ससुर ने पहले तो निकाह के बाद से ही कार माँगना शुरू कर दिया और जब माँग पूरी नहीं हुई तो उसे और उसके ढाई साल के बच्चे से मारपीट कर झाँसी स्थित ससुराल से निकाल दिया। उसके बाद से पीड़िता मायके में रहती थी।
26 जनवरी को उसका शौहर उसके पास आया और जान से मारने की धमकी देकर शिकायत वापस लेने के लिए कहा। पीड़िता ने शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया तो 28 जनवरी को दोबारा आदिल और उसके ससुर मायके आए। इस दौरान आदिल ने पीड़िता के साथ मारपीट की और फिर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि अगर उससे दोबारा निकाह करना है तो पहले हलाला करवाना होगा। आदिल ने कहा कि वो अपने पिता से उसका निकाह कराएगा, फिर पिता से तलाक दिलाकर खुद उससे निकाह करेगा। मगर पीड़िता ने पति द्वारा तीन तलाक देने और फिर हलाला के नाम पर ससुर के साथ हमबिस्तर होने की शर्त को नहीं कबूला।
शौहर आदिल के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है तो वहीं ससुर आजाद खान और देवर आबिद खान के खिलाफ छेड़छाड़ और दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और साथ ही आरोपितों को पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है।