फैक्ट चेक के नाम पर हिन्दू विरोधी एजेंडा चलाने वाले ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेर एक और एफआईआर अब चर्चा में। यह FIR उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा दर्ज की गई है। यह FIR सुदर्शन न्यूज़ के लखीमपुर खीरी ब्यूरो आशीष कुमार कटियार ने 18 सितम्बर 2021 को कोर्ट के माध्यम से दर्ज करवाई थी।
शिकायतकर्ता आशीष कुमार कटियार का दावा है कि UP पुलिस ने जुबेर को अपनी कस्टडी में लेने की औपचारिकताएँ शुरू कर दीं हैं। आशीष कटियार ने इस FIR में ट्विटर को भी आरोपित बनाया है। आशीष ने अपनी शिकायत में लिखा है:
“जुबेर ने 14 और 15 मई 2021 को सुदर्शन न्यूज़ पर चले एक ग्राफिक्स को मदीना की अल-नवाबी मस्जिद बता कर पूरे देश में साम्प्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया। यह ग्राफिक्स सुदर्शन न्यूज़ पर इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध 2021 पर आधारित एक शो के दौरान एक प्रतीकत्मक चित्र के तौर पर प्रयोग किया गया था जिसका जुबेर द्वारा दावा किया गया कि मस्जिद से कोई संबंध नहीं था। जुबेर ने ऐसा कर के दुनिया भर में भारत की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया है।”
आशीष कटियार की इस शिकायत में जुबेर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को भारत के विरुद्ध एकजुट करने और कोरोना जैसे संकट काल में भी साम्प्रदयिक उन्माद फ़ैलाने का आरोप लगा है। आशीष के मुताबिक मई 2021 में लखीमपुर खीरी पुलिस ने उनकी शिकायत को दर्ज करने से मना किया।
पुलिस के मना करने के बाद आशीष ने जुबेर पर कार्रवाई के लिए सितंबर 2021 में कोर्ट से गुहार लगाई। आख़िरकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ये FIR दर्ज हुई, जिसमें जुबेर पर IPC की धारा 153-A के तहत थाना मोहम्मदी में केस दर्ज किया गया।
ऑपइंडिया से बात करते हुए शिकायतकर्ता आशीष कटियार ने कहा, “लगभग 10 महीने से केस पेंडिंग पड़ा रहा। आखिरकार दिल्ली पुलिस और सीतापुर पुलिस की कार्रवाई के बाद अब लखीमपुर पुलिस ने भी जुबेर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। खीरी पुलिस ने मुझे बताया कि उसने जुबेर की कस्टडी संबंधी कागजात संबंधित अधिकारियों और अदालत तक जमा करवा दिए हैं। जल्द ही जुबेर को खीरी में आना होगा।”
ऑपइंडिया से बात करते हुए खीरी पुलिस के SHO मोहम्मदी ने कहा, “हमने सीतापुर जेल में वारंट B दाखिल कर दिया है। आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।” (वारंट B उस मुल्जिम को अपने मुकदमे में शामिल करने को कहा जाता है, जिस पर कई अन्य थानों, जिलों या प्रदेशों में केस दर्ज हों।)
गौरतलब है कि हिन्दू संतों को आपत्तिजनक शब्द ‘हेट मोंगर्स’ बोलने के आरोप में मोहम्मद जुबेर पर सीतापुर के खैराबाद थाने में FIR दर्ज हुई है। इस FIR में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुबेर को 7 जुलाई 2022 को तमाम शर्तों के अधीन 5 दिनों की आंतरिम जमानत मिली है।