दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आपत्तिजनक ट्वीट ‘हनुमान होटल’ के मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने जुबैर को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपए मूल्य के जमानती के आधार पर बेल मंजूर की है। इससे पहले जुबैर को यूपी के सीतापुर मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। हालाँकि इसके बाद भी मोहम्मद ज़ुबैर की रिहाई नहीं हो पाएगी क्योंकि उन पर यूपी में कई मामलों में केस दर्ज है।
दिल्ली कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 2018 के आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जमानत दी।
— Live Law Hindi (@LivelawH) July 15, 2022
कोर्ट ने कहा- जुबैर कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।
उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।@zoo_bear #Zubair
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार 14 जुलाई, 2022 आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद अब उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने बीते माह 27 जून को मोहम्मद जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153/295 के तहत केस दर्ज किया था।
Sessions Court of Patiala House Court grants bail to Alt News co-founder Mohammad Zubair in the alleged tweet case. pic.twitter.com/vTjVDqwK6m
— ANI (@ANI) July 15, 2022
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उसे जुबैर के खिलाफ ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें जुबैर के एक ट्वीट का जिक्र किया गया था। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत केस दर्ज कर जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद जुबैर के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
गौरतलब है कि यह मामला ट्विटर हैंडल हनुमान भक्त @balajikijaiin की एक पोस्ट के आधार पर दर्ज किया गया था, जहाँ उन्होंने, “2014 से पहले: हनीमून होटल” और “2014 के बाद: हनुमान होटल” पोस्ट के संबंध में मोहम्मद जुबैर के नाम से एक अन्य ट्विटर हैंडल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
दिल्ली पुलिस ने कहा था कि एक फोटो (ट्वीट में) दिख रहा है जहाँ होटल के साइनबोर्ड ‘हनीमून होटल’ को बदलकर ‘हनुमान होटल’ कर दिया गया है। हनुमान भक्त @balajikijaiin ने ट्वीट किया, “हमारे भगवान हनुमान जी को हनीमून से जोड़ना हिंदुओं का सीधा अपमान है क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। कृपया इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करें।”
पुलिस ने बताया कि एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ तस्वीर और भड़काऊ बयान वाली मोहम्मद जुबैर की उक्त पोस्ट जानबूझकर की गई है, जो लोगों के बीच नफरत को भड़काने के लिए पर्याप्त है, जो सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक हो सकती है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उक्त पोस्ट के आधार पर उपरोक्त मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा भी मोहम्मद ज़ुबैर हिन्दुओं की धार्मिक भावना भड़काने के कई मामलों में लिप्त रहा है।