Sunday, December 22, 2024
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नाबालिग हिन्दू लड़की को भगा ले गया मोहम्मद मुस्लिम, बुर्का पहना कर पहुँच गया निकाह करने: माँग में सिन्दूर देख कर वकीलों ने पकड़ कर पुलिस को सौंपा

पुलिस अभी पीड़िता की तलाश में जुटी ही थी कि जौनपुर शहर की दीवानी अदालत में रेहान पीड़िता को ले कर पहुँच गया।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में ग्रूमिंग जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग हिन्दू लड़की से निकाह करने कोर्ट पहुँचे मुस्लिम युवक को वकीलों ने पकड़ लिया। पीड़िता को बुर्का पहना दिया गया था लेकिन उसके सिन्दूर को देख कर अधिवक्ताओं को शक हुआ। आरोपित का नाम रेहान उर्फ़ मोहम्मद मुस्लिम था जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घटना शनिवार (31 मार्च 2024) की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

इस घटनाक्रम की शुरुआत जौनपुर जिले के थानाक्षेत्र खुटहन से शुरू होती है। यहाँ 31 अगस्त (शनिवार) को यहाँ हिन्दू समुदाय का एक व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि 29 अगस्त (मंगलवार) को उनकी 17 वर्षीया नाबालिग बेटी को रेहान उर्फ़ मोहम्मद मुस्लिम नाम का युवक बहला-फुसला कर कहीं भगा ले गया है। मोहम्मद मुस्लिम भी जौनपुर जिले का ही निवासी है। इस शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137 (2) के तहत केस दर्ज कर के जाँच और पीड़िता की तलाश शुरू कर दी थी।

पुलिस अभी पीड़िता की तलाश में जुटी ही थी कि जौनपुर शहर की दीवानी अदालत में शनिवार को ही रेहान पीड़िता को ले कर पहुँच गया। उसने लड़की को बुर्का पहना रखा था। दोनों ने नोटरी हलफनामे से निकाह कर लिया। इसी दौरान कुछ वकीलों को शक हुआ कि पीड़िता नाबालिग है। उन्होंने यह भी देखा कि बुर्का पहने होने के बावजूद पीड़िता ने सिन्दूर लगा रखा है। किसी धोखाधड़ी की आशंका से वकीलों ने मोहम्मद मुस्लिम और पीड़िता को रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

इसी बीच मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुँच कर मोहम्मद मुस्लिम सहित पीड़िता को भी अपने साथ ले गई। जौनपुर पुलिस के मुताबिक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जाँच व अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपित के खिलाफ दर्ज केस में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 और 64 के साथ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई है। ऑपइंडिया के पास शिकायत कॉपी मौजूद है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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