उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले नान्हू खान को फाँसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 51 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम/ रेप एंड पॉक्सो एक्ट के तहत नितिन पांडेय ने नाबालिग बेटी से रेप करने वाले उसके 40 वर्षीय अब्बा को मौत की सजा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की की माँ ने अपने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
बीते 25 अगस्त को स्थानीय पुलिस उसका शिकायती पत्र पढ़कर हैरान रह गई। अपनी शिकायत में पत्नी ने बताया कि उसके शौहर पिछले दो साल से जबरन उसकी 14 साल की बेटी के साथ रेप कर रहा है। रात को बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर माँ और उसके बेटे ने नान्हू खान को दरिंदगी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद पुलिस ने रेप व पॉक्सो के तहत दुष्कर्मी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी।
पत्नी ने अदालत को बताया कि उसके शौहर ने समाज को दिखाने के लिए बेटी का निकाह कर दिया था, लेकिन बाद में वह उसे वापस अपने घर ले आया। वह हर रोज उसका बलात्कार करता। कई बार समझाने के बाद भी नहीं मानने पर पत्नी ने अपने शौहर के खिलाफ केस दर्ज करवाया।
लड़की के भाई ने भी कोर्ट में अपने पिता की करतूत के खिलाफ गवाही दी थी। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संत प्रताप सिंह ने इस गंभीर मामले में न्यायाधीश से दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी सजा देने की माँग की थी।