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कर्नाटक के सभी स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रतिदिन राष्ट्रगान गाना अनिवार्य, ‘जन गण मन’ नहीं गाने वाले बेंगलुरु के 3 निजी स्कूलों पर कार्रवाई

राज्य सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी शिक्षण संस्थान में सामूहिक राष्ट्रगान के लिए स्थान नहीं है तो छात्र-छात्राएँ अपनी-अपनी कक्षाओं में राष्ट्रगान गा सकते हैं।

कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने राष्ट्रगान को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सरकार ने अपने इस आदेश में राज्य के सभी स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी (PU) कॉलेजों में प्रत्येक दिन सामूहिक राष्ट्रगान गाने को अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार का यह आदेश सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में लागू होगा।

राज्य सरकार ने अपने आदेश में इन शिक्षण संस्थानों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी छात्र-छात्राएँ हर सुबह राष्ट्रगान गाएँ। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी शिक्षण संस्थान में सामूहिक राष्ट्रगान के लिए स्थान नहीं है तो छात्र-छात्राएँ अपनी-अपनी कक्षाओं में राष्ट्रगान गा सकते हैं।

आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में पहले से आदेश होने के बाद भी राजधानी बेंगलुरु के कुछ प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान सामूहिक राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है। इस संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

शिकायतों के मिलने के बाद लोक निर्देश विभाग के बेंगलुरु नॉर्थ और साउथ डिवीजन के उप-निदेशकों ने ऐसे विद्यालयों का दौरा कर जाँच किया। इसमें उन्होंने पाया गया है कि ये शिकायतें सही हैं और इन विद्यालयों में राष्ट्रगान नहीं हो रहा था।

राज्य सरकार ने यह आदेश कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 (2) के तहत जारी किए किया है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 7(2)(g)(i) के अनुसार संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना आवश्यक है।

शिक्षा मंत्री ने तीन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि जाँच के दौरान पाया गया कि बेंगलुरु के तीन निजी विद्यालयों में प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा था। इस पर कर्नाटक सरकार ने सख्त रूख अपनाया है।

राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शिकायतों के आधार पर इन तीनों स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। ये तीन स्कूल हैं- बिशप कॉटन बॉयज हाईस्कूल, सेंट जोसेफ बॉयज हाईस्कूल और बाल्डविन गर्ल्स हाईस्कूल।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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