जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लोग और कई हिंदू संगठन जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून लागू करने की माँग कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है।
मामला बीड जिले के अंबेजोगाई ( Ambejogai) क्षेत्र का है। जहाँ एक 26 वर्षीय हिंदू लड़की को प्रेम संबंध में फँसाकर, उसे धोखे से इस्लाम कबूल कराया, उसके साथ बलात्कार और मारपीट की गई। उसके बाद उसे पुणे जिले के आमिर तम्बोली से निकाह करने के लिए मजबूर किया गया।
वहीं इस मामले में अंबेजोगाई पुलिस ने आमिर तम्बोली और उसके साथियों नंदिनी बनर्जी, वकील अरशद नेहाल और आसिफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इन सभी ने मुख्य आरोपित को लड़की का धर्म परिवर्तन कराने में मदद की थी। साथ ही पीड़ित लड़की से ब्लेकमेल कर 6 लाख भी लूटे लिए गए। यूनानी दवाएँ देकर लड़की को नग्न वीडियो कॉल करने के लिए भी मजबूर किया गया।
पुलिस ने मामले में आमिर और नंदिनी को किया गिरफ्तार
इस मामले में एफआईआर धारा 323 (जानबूझकर से चोट पहुँचाना), 328 (जहर देना ), 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में किया गया आपराधिक कृत्य), 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 384 ( जबरन वसूली), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 504 (उकसाने के लिए अपमान करना) और भारतीय दंड संहिता, 1860 की 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज किया गया है।
पीड़ित लड़की को नौकरी का लालच
ऑपइंडिया द्वारा प्राप्त एफआईआर की कॉपी के अनुसार, यह सब वर्ष 2021 में तब शुरू हुआ जब अंबेजोगाई की रहने वाली लड़की ने ‘Indeed.com’ नामक एक ऑनलाइन जॉब देने वाले प्लेटफॉर्म पर नौकरी के लिए आवेदन किया। फिर उन्हें रेवरेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। लड़की का साक्षात्कार आरोपित आमिर तंबोली द्वारा लिया गया था और बाद में उसे उसकी सहयोगी, सह-आरोपित नंदिनी बनर्जी द्वारा पुणे में नौकरी के बहाने बुला लिया था।
26 वर्षीय फैशन डिजाइनर लड़की ने एफआईआर में कहा कि इसी नौकरी के दौरान आरोपित आमिर तम्बोली नंदिनी की मदद से पीड़िता के और करीब आया। बातों-बातों में नंदिनी पीड़िता की निजी जानकारी आमिर को देती रही फिर वहाँ से आमिर सीधे पीड़िता के संपर्क में आया। बाद में दिसंबर 2021 में आमिर ने पीड़िता का वर्क फ्रॉम होम रद्द कर उसे पुणे कार्यालय में बुला लिया।
आरोपित नंदिनी भी मुस्लिम, उसने कबूल लिया था इस्लाम
पीड़िता के अनुसार, ऑफिस में उसकी मुलाकात के दौरान आमिर ने उसे कुछ नशीला पदार्थ दे दिया था जिससे उसे नींद आने लगी थी और उसका सिर भारी हो गया था। उसके बाद तम्बोली और नंदिनी ने इस्लाम की वाहवाही उसे इस्लाम कबूलने के लिए उकसाने लगीं। उन्होंने उसके सामने हिंदू धर्म को भी अपमानित किया और उसे यह विश्वास दिलाया कि इस्लाम सभी धर्मों में सबसे महान है। इसी समय पीड़िता को बताया गया कि नंदिनी ने भी हिंदू धर्म छोड़ कर इस्लाम कबूल कर लिया है।
हिन्दू पीड़िता को यह यकीन दिलाया गया इस्लाम में लड़कियाँ सुरक्षित रहती हैं और मुस्लिम महिलाओं के साथ कभी बलात्कार नहीं होता है। उन्होंने मुझे यह भी विश्वास दिलाया गया कि हिंदू महिलाओं के साथ बहुत बलात्कार होता है। पीड़िता ने कहा कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी इसलिए उसके पास उन्हें सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पीड़िता ने शिकायत में कहा, “वे स्पष्ट रूप से मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए प्रभावित कर रहे थे।”
पीड़िता ने शिकायत में कहा, “आमिर ने मुझसे धर्म के बारे में बात करना शुरू किया और एक दिन उसने मुझे कलमा पढ़ने के लिए दिया। उन्होंने मुझसे इसे याद कर सुनाने को कहा। बाद में उसने मुझे बताया कि कलमा पढ़ने के बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है।” इस तरह से धोखे से इस्लाम कबूलवाने की बात भी सामने आई है।
वहीं पीड़िता ने शिकायत में यह भी कहा है कि उसे कुछ यूनानी दवाएँ खिलाकर आमिर उसे नंगे होकर कॉल करने के लिए कहता था। बाद में इन्हीं वीडियो का उपयोग आरोपितों ने लड़की को ब्लैकमेल करने में किया।
आमिर ने रेप करने से पहले तीन बार ‘कबूल है’ कहलवाया
पीड़िता ने शिकायत में उल्लेख किया है, “एक दिन ऑफिस टाइम के बाद तम्बोली ने उसके साथ बलात्कार किया। उस दिन रेप से पहले उसने सबसे पहले मुझसे निकाह की बात कही। उन्होंने कहा कि तीन बार ‘कुबूल है’ कहने से हमारी शादी पक्की हो जाएगी। उन्होंने यह कहा और मुझसे यह कहलवाया। बाद में उसने मेरे साथ जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित किया।”
निकाह के बाद दिया गया नया नाम ‘ख़दीजा’
आमिर लड़की को मार्च 2022 में अपने घर ले गया और उसे अपनी पहली पत्नी और अपने बच्चों से मिलवाया। जून 2022 में तम्बोली और नंदिनी ने लड़की को उससे निकाह करने के लिए मजबूर किया। निकाह के बाद पीड़ित लड़की को खदीजा नाम दिया गया। उसके कानूनी दस्तावेज़ बदल दिए गए और उसे एक नया मोबाइल सिम कार्ड दिया गया। आरोपित आमिर वकील अरशद नेहाल से बात करने के लिए उसी सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। जैसा कि शिकायत में बताया गया है, वह कुछ अंतरराष्ट्रीय कॉल भी करता था।
कुछ महीनों के बाद अंबेजोगाई से लड़की के माता-पिता पुणे पहुँचे और उसे वापस आने के लिए कहा। वे उसके रिश्ते और उसके बाद हुए धर्म परिवर्तन से नाखुश थे। हालाँकि, वह आरोपितों के बहकावे में आकर उन्हें यह विश्वास दिला रही थी कि उसने खुद ही अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है।
फर्जी कबूलनामा
लड़की मई 2023 में, अपने घर अंबेजोगाई गई जहाँ उसके माता-पिता ने उससे इस्लाम छोड़ने और हिंदू धर्म में वापस आने के लिए कहा। लड़की ने यह बात आरोपित तम्बोली को बता दी जिसके बाद उसने उस पर वीडियो बनाने और यह कबूल करने के लिए दबाव डाला कि उसने अब अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया है। पीड़िता को नमाज के लिए भी मजबूर किया गया।
वहीं नंदिनी की अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल कर पैसे भी ऐंठे गए। आमिर की सहयोगी नंदिनी ने लड़की को उसका एक नग्न वीडियो दिखा कर ब्लैकमेल किया। आमिर और वकील अरशद नेहाल ने उससे पैसे की माँग की थी। ऐसे में लड़की ने डर के मारे बिना किसी से पूछे या बताए आरोपितों को 6 लाख रुपए दे दिए।
सूत्रों के मुताबिक, इस साल जुलाई, 2023 में लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की लेकिन पुणे कोर्ट में लड़की ने अपने माता-पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था और ब्लेकमेलिंग के दबाव में कहा था कि उसने खुद ही इस्लाम कबूल कर लिया है। हालाँकि, इसी साल 20 अगस्त, 2023 को दर्ज की गई शिकायत में लड़की ने कहा कि उसने डर के मारे और दवाइयों के प्रभाव में पुणे कोर्ट में अपना बयान दिया था। उसे ब्लेकमेल किया गया था।
कहा जाता है जब पीड़िता को दी जाने वाली यूनानी दवाएँ जब ख़त्म हो गईं तो उसे एहसास हुआ और सच्चाई का पता चला कि कैसे तम्बोली ने उसका ब्रेनवॉश किया और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया।
पुणे पुलिस कर रही है जाँच
शिकायत में, लड़की ने यह भी उल्लेख किया है कि आमिर तम्बोली ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आमिर ने पिछले दो वर्षों में कई बार उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद आमिर तंबोली, नंदिनी बनर्जी, वकील अरशद नेहाल और आसिफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आसिफ पर तंबोली को यूनानी दवाएँ उपलब्ध कराने का मामला है।