राजस्थान के दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में एक किसान की जमीन की नीलामी का मामला तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की जमीनों की कुर्की और नीलामी पर रोक लगाने से संबंधित निर्देश जारी किया है। प्रदेश में कॉन्ग्रेस सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी के किए गए वादों व दावों के विपरीत, ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीनें बैंकों व वित्त संस्थानों द्वारा नीलाम की जा रही थी।
#WATCH Rajasthan | Dausa farmers protest in Jaipur outside CM Ashok Gehlot’s residence against Rajasthan government’s direction to stop auctioning of agricultural land under ‘Removal of Difficulties Act’ by banks if farmers are unable to pay off their loans pic.twitter.com/6FwuGH6quu
— ANI (@ANI) January 20, 2022
किसान की जमीन नीलामी का मामला सामने आने के बाद किसान संगठनों ने आंदोलन छेड़ दिया था। दौसा के किसानों ने जयपुर में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर माँग की कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कृषि भूमि की नीलामी रुकवाए। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार (20 जनवरी 2022) को आदेश जारी कर नीलामी पर रोक लगाने का आदेश दिया।
सीएम गहलोत ने Removal of Difficulties Act के तहत किसानों की जमीनें नीलाम करने पर रोक लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए। सीएम गहलोत ने आदेश में कहा कि किसानों के कर्ज का भुगतान नहीं करने पर बैंकों द्वारा ‘Removal of Difficulties Act’ के तहत पूरे प्रदेश में कृषि भूमि की नीलामी रोक दी जाए।
प्रदेशभर में कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश- pic.twitter.com/9DcjverK5s
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 20, 2022
सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के लोन न चुका पाने के कारण RODA एक्ट (Removal of Difficulties Act) के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने सहकारी बैंकों के लोन माफ किए हैं व भारत सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायिक बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के लोन माफ करें। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।
उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार ने पाँच एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था, परन्तु अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति ना मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि इस काननू के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई है। मैं आशा करता हूँ कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी, जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी।”
क्या है मामला?
गौरतलब है कि राजस्थान के दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में कर्ज नहीं चुका पाने के कारण एक किसान कजोड़ मीणा की जमीन को नीलाम (Land Auctioned) करने की खबर आई। बताया गया कि कर्ज में डूबे किसान की जमीन को पहले कुर्क किया गया और फिर मंगलवार (18 जनवरी 2022) को उसे नीलाम कर दिया गया। इसके बाद परिवार ने आत्महत्या की धमकी दी थी।
कजोड़ मीणा ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कर्ज लिया था। वर्ष 2017 तक किसान ने सात लाख रुपए नहीं चुकाया। दुर्भाग्य से कुछ दिन बाद कजोड़ मीणा की मौत भी हो गई। इसके बाद बैंक उसके बेटे पर पैसे जमा करने के लिए दबाव बनाने लगी, लेकिन बेटे ने असमर्थता जताई। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से और सरकार के कर्जमाफी के इंतजार में ऋण जमा नहीं हो पाया। अंत में बैंक के अधिकारियों ने जमीन को नीलाम करने का फैसला लिया।