उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में साजिद को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 42 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साजिद उर्फ़ संटू हरियाणा के मेवात जिले का कुख्यात अपराधी है।
अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक 5 फरवरी 2015 को अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में 15 वर्षीय बच्ची को उसकी पड़ोस की एक महिला शौच के बहाने अपने साथ लेकर गई। रास्ते से उसे अगवा कर लिया गया।
बच्ची की खोजबीन करने पर उसके पिता को पता चला कि पड़ोस में रहने वाली महिला समीना, नजराना, मूसा, इकबाल, शमी और साबिर की मदद से साजिद उर्फ़ संटू ने उसे अगवा कर लिया है।
इसके बाद लड़की के परिजन पंचायत के पास गए। लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। बाद में मामला थाने पहुँचा। एसएसपी के निर्देश पर 30 मई को मुकदमा दर्ज हुआ। 28 अगस्त 2016 को बच्ची को बरामद कर साजिद को गिरफ्तार किया गया। किशोरी ने उस पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे जो जाँच में सही पाए गए।