Sunday, November 3, 2024
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रोहिणी आचार्य के पहुँचने के बाद शुरू हुई हिंसा, पूर्व CM का बॉडीगार्ड लेकर घूम रही थीं: बिहार पुलिस ने दर्ज की 7 FIR, राबड़ी देवी के आवास पर पहुँची SIT

राबड़ी-लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मतदान केंद्र पर राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड को साथ लेकर घूम रही थी। रोहिणी आचार्य के मतदान केंद्र पर पहुँचने के बाद ही हिंसा शुरू हुई थी।

लोकसभा चुनाव 2024 में पाँचवें चरण के मतदान में छपरा में हिंसा और दूसरे दिन गोलीबारी में एक युवक के मौत के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सारण पुलिस ने बताया है कि इस मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं, मामले की जाँच के लिए बनी एसआईटी की टीम ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पहुँचकर पूछताछ की है, क्योंकि राबड़ी-लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मतदान केंद्र पर राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड को साथ लेकर घूम रही थी। रोहिणी आचार्य के मतदान केंद्र पर पहुँचने के बाद ही हिंसा शुरू हुई थी। इन 7 एफआईआर में 4 एफआईआर 20 मई 2024 की घटनाओं से जुड़ी हैं, तो 3 एफआईआर फायरिंग और हत्या के मामले से जुड़ी हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहिणी आचार्य के साथ राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड के घूमने वाले मामले में एसआईटी की टीम अलग-अलग एंगल से जाँच कर रही है। इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बयान भी दिया था कि रोहिणी के साथ राबड़ी देवी के अंगरक्षक के घूमने की जाँच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, एसआईटी की टीम ने राबड़ी देवी के आवास पर करीब 30 मिनट तक रही और पूछताछ करने के बाद वहाँ से निकल गई। बताया जाता है राबड़ी आवास पर उपस्थित बॉडीगार्ड और पुलिसकर्मियों से पूरे मामले में पूछताछ की इस दौरान विशेष अधिकारी मौजूद रहे।

सारण पुलिस ने क्या?

सारण पुलिस ने छपरा गोलीकांड के मामले में जानकारी साझा की है। सारण पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से सभी बातों को रखा है। सारण पुलिस ने बताया है कि 20 मई 2024 को छपवा विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 318-319 के बाहर मतदान के समय बीजेपी और आरजेडी के समर्थकों के बीच बूथ में गड़बड़ी के आरोप को लेकर नारेबाजी, गाली-गलौच एवं रोड़ेबाजी की घटना हुई थी, इस मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में नगर थाना कांड संख्या 345/24 में धारा 341/323/353/504/34 भादवि एवं 131-आरपी एक्ट 1951 के तहत केस दर्ज किया गया है।

इस मामले में स्टार प्रचारक भोला राय द्वारा 18 मई 2024 को सायं 5 बजे का समय बीतने के बाद भी छपरा में मौजूद होने की वजह से 348/24 नंबर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही आरजेडी प्रत्याशी के चुनाव एजेंट डॉ नवल किशोर के आवेदन पर अज्ञात के खिलाफ 341/24 नंबर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं, सारण से बीजेपी के प्रत्याशी के छपरा विधानसभा प्रतिनिध मनोज कुमार की शिकायत पर रोहिणी आचार्य एवं 7 नामजद आरजेडी समर्थकों और 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें फर्जी मतदान करने एवं विरोध करने पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट के साथ गाली-गलौज और मारपीट का आरोप है। ये मामला एफआईआर नंबर 349/24 में दर्ज किया गया है।

सारण पुलिस ने बताया है कि 20 मई की घटना के बाद अगले दिन 21 मई 2024 को मतदान केंद्र से कुछ दूरी पर भिखारी ठाकुर चौक पर असामाजिक तत्वों ने 3 लोगों को गोली मार दी। जाँच में सामने आया है कि ये घटना 2 लोगों के बीच आपसी विवाद से शुरू होकर गोलीबारी तक पहुँच गई। जिसमें चंदन राय (24) की मौत हो गई, तो गुड्डू राय और मनोज राय घायल हो गए। इस मामले में 347/24 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी जाँच चल रही है।

मृतक के पिता नागेंद्र राय के आवेदन पर एफआईआर संख्या 346/24 में 12 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्तों रमाकांत सिंह (62 वर्ष) और रविकांत सिंह (47) को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त 1 राइफल, 1 रिवॉल्वर और 56 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सातवीं एफआईआर सोशल मीडिया पर भड़काऊँ मैसेज से जुड़ी है, जो साइबर थाना में दर्ज है।

सारण पुलिस ने बताया है कि घटनास्थल से 1 जिंदा कारतूस और 4 खोखे बरामद हुए हैं। इस मामले से जुड़े वीडियो फुटेज भी मिले हैं, जिन्हें जब्त कर घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। इस हत्याकांड में फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण नहीं होने की स्थिति में इनकी संपत्तियों की कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुकूर कर दी गई है। साथ ही हथियारों का लाइसेंस भी रद्द किया जा रहा है। इस घटना के बाद भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई है, साथ ही अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च भी किया है। फिलहाल घटना के आसपास के क्षेत्रों में भी माहौल नियंत्रण में है।

लालू यादव के करीबी पर एफआईआर

छपरा गोली कांड मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव पर अब तक सात प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 20 मई को छपरा में हुए मतदान केंद्र पर हंगामा मामले में में 4 और 21 मई को हुए हिंसा में तीन प्राथमिक की दर्ज कराई गई है। सारण के डीएम अमन समीर ने आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव का चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ भ्रमण को अवैध बताया है। डीएम ने उनके खिलाफ सीओ के जरिए आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। दरअसल आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव पर ने कल अपनी मौजूदगी को जायज बताया था और कहा था कि उनको चुनाव आयोग से अनुमति थी। लेकिन, डीएम अमन समीर ने स्पष्ट किया है कि भोला यादव आरजेडी के स्टार प्रचारक थे और बाहरी जिले के थे लिहाजा उनका चुनाव के दौरान घूमना अवैध था।

20 को झड़प और 21 मई को हत्या

बता दें कि रिपोर्टों के अनुसार 21 मई 2024 को बीजेपी और राजद समर्थकों के बीच टकराव हुआ, फायरिंग हुई। हिंसा की यह घटना उसी इलाके में हुई, जहाँ के एक बूथ से रोहिणी आचार्य को मतदान के दिन (20 मई) विरोध के बाद लौटना पड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी, सारण की सीट से राजद उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रुडी से है। छपरा में हुई हिंसा को लेकर आई जानकारी बताती है कि भाजपा और राजद समर्थकों ने न केवल हाथापाई की बल्कि काँच की बोतल से एक दूसरे पर हमला किया और फायरिंग की गई। घटना में एक की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालाँकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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