Monday, September 16, 2024
Homeदेश-समाजबछिया को काटने जा रहे थे महफूज और महमूद: UP पुलिस ने रोका तो...

बछिया को काटने जा रहे थे महफूज और महमूद: UP पुलिस ने रोका तो करने लगे फायरिंग, पाँव में लगी यूपी पुलिस की गोली, गिरफ्तार

इस कार्रवाई में दोनों आरोपित घायल हो गए। गोलियाँ उनके पैर में लगीं। घायलों की पहचान 44 वर्षीय महफूज़ और 42 वर्षीय महमूद के तौर पर हुई है। दोनों सगे भाई हैं और फतेहपुर जिले के ही मूल निवासी हैं। तलाशी के दौरान इन दोनों के पास से तमंचे, कारतूस, गाय काटने के लिए धारदार हथियार बरामद हुए। पुलिस ने दोनों आरोपितों से मिली बाइक भी सीज कर ली है।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मंगलवार (3 सितंबर 2024) को पुलिस और गो-हत्यारों के बीच मुठभेड़ हुई। महफूज़ और महमूद नाम के 2 सगे भाइयों द्वारा चलाई गोली में पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। हालाँकि, जवाबी कार्रवाई में दोनों भाई घायल हो गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से एक जिन्दा गोवंश, तमंचे, गोलियाँ और धारदार हथियार बरामद किए हैं।

यह घटना फतेहपुर जिले के थाना क्षेत्र सुल्तानपुर घोष की है। यहाँ के थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को अपने ही थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को वे अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक मुखबिर ने बताया कि बाइक सवार 2 लोग भट्ठे के पीछे एक बछिया (गोवंश) को काटने जा रहे हैं।

पुलिस टीम मौके पर पहुँची तो देखा कि बछिया पेड़ से बँधी हुई है और आरोपित उसे काटने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने तलाशी देने के लिए कहा। पुलिस को देखते ही दोनों आरोपितों ने टीम पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दीं। गोली एक पुलिसकर्मी को छूती हुई निकल गई, जिसमें वह जवान बाल-बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में थाना प्रभारी ने भी गोलियाँ चलाईं।

इस कार्रवाई में दोनों आरोपित घायल हो गए। गोलियाँ उनके पैर में लगीं। घायलों की पहचान 44 वर्षीय महफूज़ और 42 वर्षीय महमूद के तौर पर हुई है। दोनों सगे भाई हैं और फतेहपुर जिले के ही मूल निवासी हैं। तलाशी के दौरान इन दोनों के पास से तमंचे, कारतूस, गाय काटने के लिए धारदार हथियार बरामद हुए। पुलिस ने दोनों आरोपितों से मिली बाइक भी सीज कर ली है।

पुलिस ने गोवंश को जीवित बचा लिया है। दोनों आरोपित भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कारवाया गया है। इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के अलावा आर्म्स एक्ट व गोवध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है। पुलिस मामले की जाँच व अन्य जरूरी कार्रवाई कर रही है।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

‘आतंकवादी हैं राहुल गाँधी, कर रहे बाँटने की कोशिश’: सिख नेता के बयान पर भड़की कॉन्ग्रेस, बताया ‘भौंकने वाला आस्तीन का साँप’

रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गाँधी सिखों को बाँटने का प्रयास कर रहे हैं... वो देश के नंबर वन आतंकवादी हैं... उन्हें पकड़ने के लिए इनाम रखा जाना चाहिए।

सबूतों से की छेड़छाड़, मामले को दबाया: कोलकाता RG कर अस्पताल में डॉक्टर की रेप-हत्या केस में पूर्व प्रिंसिपल और SHO 3 दिन रहेंगे...

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक पुलिस अधिकारी को 17 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -