सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने सोमवार को कहा कि 43% लॉ मेकर सांसदों का आपराधिक इतिहास रहा है और देश को ऐसे लोगों को निर्वाचित होने से रोकने के लिए कानून बनाकर सुधार की जरूरत है। वहीं उन्होंने कॉलेजीएम द्वारा जजों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सिंह ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगाँठ पर सुप्रीम कोर्ट में एक समारोह को संबोधित करते हुए कॉलेजियम से निचली न्यायपालिका से लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में ‘केवल वरिष्ठता के बजाय उनके द्वारा किए गए केसों के जजमेंट के आधार पर’ उठाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि न्याय प्रदान करने के संबंध में ये दो क्षेत्र थे – कानून निर्माता और न्यायाधीशों की नियुक्ति – जहाँ गंभीर सुधार और गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता थी।
उन्होंने कहा, “आज 75 साल बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे 43 फीसदी विधायकों का आपराधिक इतिहास है, तो मुझे लगता है कि हमें सुधार की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें (कानून) में संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि कोई भी व्यक्तिगत राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करने की पहल नहीं कर सकता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का चुनाव न हो। क्योंकि अगर कोई पार्टी जीतने वाले को टिकट नहीं देती है, तो दूसरी पार्टी देगी।
बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी समारोह में एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह ने वहाँ मौजूद कानून मंत्री किरेन रिजिजू से भी आग्रह किया कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें।
उन्होंने कहा, “यदि कोई कानून है, यदि समान अवसर है, तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर संसद, बेहतर कानून बनाने और कानून बनाने पर अधिक स्पष्ट चर्चा करने में सक्षम होंगे। अगर कानून बनाने में सुधार होता है तो न्याय प्रदान करने से अंततः लाभ होगा।”
न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, उन्होंने दावा किया, “कॉलेजियम के सदस्य, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों में, उन न्यायाधीशों को ऊपर उठाने में अधिक रुचि रखते हैं जिन्हें वे जानते हैं, बजाय इसके कि वे सर्वश्रेष्ठ नाम खोजने की कोशिश करें।”
विकास सिंह ने कहा कि एससीबीए अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को बेंच में पदोन्नत करने के उनके प्रयासों को ठुकरा दिया गया। क्योंकि अच्छे नामों में किसी की दिलचस्पी नहीं है।
“यही वह जगह है जहाँ भ्रम की स्थिति है। कभी-कभी हमारे पास एससी (बार) का एक व्यक्ति ऊँचा हो जाता है, लेकिन यह तभी होता है जब यहाँ कॉलेजियम के सदस्यों में से एक अपनी उम्मीदवारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और यह बिल्कुल भी स्वस्थ बात नहीं है।”
उन्होंने कहा, “यहाँ तक कि जब आप निचली न्यायपालिका से लोगों को ऊपर उठाते हैं, तो यह केवल वरिष्ठता के बजाय उनके द्वारा किए गए मामलों के जजमेंट के आधार पर होना चाहिए।”