जयपुर में भट्टा बस्ती की रहने वाली सात साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में सीरियल रेपिस्ट सिकंदर उर्फ़ जीवाणु पर अन्य अपराध सहित पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए। यह आरोप महानगर की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने तय किए। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट-1 के जज एके अग्रवाल ने शुक्रवार (26 जुलाई 2019) को जीवाणु को आरोप सुनाए, लेकिन उसने सभी आरोपों का खंडन करते हुए पूरे मामले में ट्रायल चाहा है।
इस पर कोर्ट ने अभियोजन के अधिवक्ता एमएस किशनावात को 3 अगस्त को केस से संबंधित साक्ष्य पेश करने के लिए कहा था कि वो पॉक्सो एक्ट के अपराध, चोरी, हत्या व दुष्कर्म जैसे अपराध करने का आदी है। जानकारी के अनुसार, सिंकदर उर्फ़ जीवाणु पर पॉक्सो कोर्ट ने आईपीसी की धारा-323, 341, 363, 376, 376 एबी और पॉक्सो की धारा 3,4,5,6 में आरोप तय किए हैं।
इस मामले में शास्त्री नगर थाना पुलिस ने 24 जुलाई 2019 को चार्जशीट दाख़िल की थी। जीवाणु इससे पहले भी बलात्कार के मामले में सज़ा काट चुका है। उस पर बलात्कार के कई अन्य मामले भी दर्ज हैं।
ग़ौरतलब है कि भट्टा बस्ती में मासूम बच्ची के साथ हुई इस घटना से पूरे इलाक़े में भारी तनाव था। इतना ही नहीं, जब पहली बार जीवाणु को कोर्ट में लाया गया था तो उस दौरान वकीलों अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए उसे पीट दिया था।