गुरुग्राम (Gurugram) में दो युवकों द्वारा दो मुस्लिम व्यक्तियों की कथित तौर पर पिटाई करने और मजहबी अपशब्द कहने का मामला सामने आया है। जहाँ पीड़ितों ने दावा किया कि उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए गए थे। पीड़ितों की पहचान बिहार के रहने वाले अब्दुर्रहमान और उसके दोस्त मोहम्मद आजम के रूप में हुई है। जहाँ पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करते हुए घटना की जाँच-पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दोनों पर शक भी जताया जा रहा है कि उन्होंने बढ़ा-चढ़ाकर शिकायत दर्ज कराई है।
पुलिस ने सोमवार (7 मार्च, 2022) को कहा था कि बिहार के मूल निवासी अब्दुर रहमान और उसके दोस्त मोहम्मद आजम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमलावरों ने उन्हें सूअर का मांस खिलाने की भी बात की और उनमें से एक को सफेद पाउडर खाने के लिए मजबूर किया। वहीं शहर के सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, पुलिस ने गुरुग्राम के कन्हाई गाँव निवासी कथित हमलावरों के रूप में राहुल और प्रवीण सैनी की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान, उन्होंने पीड़ितों के आरोप के अनुसार मोबाइल फोन छीनने या मोटरसाइकिल ले जाने से इनकार किया। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल घटना स्थल के पास खड़ी थी, जबकि मोबाइल फोन भी दोनों पीड़ितों के एक दोस्त रऊफ के पास से बरामद किया गया था।
मामले में जाँच करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (सदर) अमन यादव ने कहा, “मजहबी कलंक का आरोप भी झूठा हो सकता है। फ़िलहाल, प्रारंभिक जाँच पीड़ितों द्वारा घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का संकेत देती है। मामले में कोई स्नैचिंग नहीं थी।” उन्होंने कहा कि हम अभी भी घटना की जाँच कर रहे हैं।
क्या है पूरा मामला
गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार को मीडिया को बताया कि दो मुस्लिम लोगों की कथित तौर पर पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, पीड़ितों की पहचान बिहार के मूल निवासी अब्दुर रहमान और उसके दोस्त मोहम्मद आजम के रूप में हुई है। आरोप है कि हमलावरों ने दो मुस्लिम लोगों को सूअर का मांस खिलाने की बात की और उनमें से एक को सफेद पाउडर खाने के लिए मजबूर किया।
यह कथित घटना सेक्टर-45 में रमाडा होटल के पास हुई, जहाँ वे मदरसे के लिए कुछ चंदा लेने के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर चक्करपुर जाते समय कुछ देर रुके थे। दरअसल, ये घटना गुरुग्राम जिले में सेक्टर- 45 स्थित रमाडा होटल के पास का मामला है। आरोप है कि जब रहमान और आजम मदरसे से दान एकत्र करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर चक्करपुर जा रहे थे। इस दौरान दोनों आरोपितों ने उन्हें रोक लिया। और गाली-गलौज और मारपीट का दावा किया जा रहा है।
ACP ने कहा कि हमलावरों में से एक ने अपनी कार से कुछ सफेद पाउडर निकाला और मोहम्मद आजम के मुँह में डाल दिया। उन्होंने बताया कि वे उनके मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनकर घटनास्थल से भाग गए। हालाँकि, बाद में मोटरसाइकिल पास के ही एक अज्ञात स्थान पर लावारिस हालत में खड़ी मिली। ऐसे में पीड़ितों के दावों पर भी संदेह जताया जा रहा है।
पुलिस ने दर्ज की FIR
इस मामले में पीड़ितों की शिकायत पर सेक्टर-40 पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (चोट पहुँचाना), 379 बी (डकैती), 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का दुर्भावनापूर्ण इरादा), 34 (सामान्य इरादा) के तहत FIR दर्ज कर ली गई है।