Wednesday, November 13, 2024
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अयोध्या में परवेज और उसके साथियों ने महिलाओं को पीटा, फिर कार से कुचला

परवेज़ और उसके साथियों ने मिलकर कथित तौर पर बब्बू की पत्नी और एक अन्य महिला को लाठी-डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद महिलाओं को अपनी स्कॉर्पियो से रौंद दिया जिससे उनकी मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दो महिलाओं को बुरी तरह पीटने के बाद कार से कुचलने का मामला सामने आया है। मामला अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र के जलालुद्दीन गाँव का है। मुख्य आरोपी परवेज को गिरफ़्तार कर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली है।

नवभारत टाइम्स की ख़बर के अनुसार, बब्बू और परवेज़ नाम के दो लोगों के बीच गाड़ी को पास नहीं देने के कारण विवाद हो गया था। विवाद इतना गंभीर हो गया कि परवेज़ और उसके साथियों ने मिलकर कथित तौर पर बब्बू की पत्नी और एक अन्य महिला को लाठी-डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद महिलाओं को अपनी स्कॉर्पियो से रौंद दिया जिससे उनकी मौत हो गई।

मृतका ताहिरा (45 वर्षीय) के शौहर मोहम्मद हसन ने मामला दर्ज करवाया है। अपनी शिक़ायत में उन्होंने आरोप लगाया कि परवेज़ और उसके साथियों ने मिलकर एक पुरानी दुश्मनी के चलते गुरुवार (18 जुलाई) की रात को बब्बू के घर पर धावा बोल दिया।

हसन के अनुसार, परवेज़ के साथियों ने जब बब्बू पर हमला बोला तो उसकी पत्नी गुड़िया बीच में आ गई और अपने पति को घर के अंदर ले गई। इसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। इस बात से गुस्साए हमलावरों ने हॉकी-डंडों से गुड़िया पर हमला बोल दिया। उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ख़बर तो यह भी है कि हमलावरों के हाथ में हथियार थे जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे।

घायल अवस्था में गुड़िया जब ज़मीन पर गिर गई, तभी हमलावरों ने उस पर कार चढ़ा दी। आनन-फ़ानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हसन ने बताया कि गुड़िया को बचाने के लिए उनकी बीवी ताहिरा खातून दौड़ी थीं, हमलावरों ने उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दी और उसकी भी मौक़े पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर घटनास्थल से फ़रार हो गए।

मोहम्मद हसन की शिक़ायत में परवेज़ पुत्र शेर मोहम्मद, चालक मुख्तार आलम पुत्र शकील अहमद, चांद बाबू पुत्र अब्दुल जब्बार को नामजद किया गया है।

चौकी प्रभारी राम नरेश वर्मा के अनुसार, रात में चांद बाबू मुख्तार आलम और परवेज के ख़िलाफ़ धारा-279, 338, 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मौत के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर अपराध की धाराओं में परिवर्तन किया जाएगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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