उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की सहारनपुर पुलिस ने गौ-तस्करी के एक आरोपित के स्कॉर्पियो वाहन को कुर्क कर दिया है। गौ-तस्कर का नाम फुरकान है। उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है और अबी वह जेल में है। फुरकान सहारनपुर के ही गाँव लदनौरा थाना रामपुर मनिहारान का रहने वाला है। कुर्की की कार्रवाई पुलिस बल और राजस्व अधिकारियों ने सामूहिक रूप से की है। सहारनपुर पुलिस ने यह जानकारी 15 जनवरी (शनिवार) को दी।
➡️थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर अभियुक्त फुरकान पुत्र शौकत के द्वारा गौकशी करके अवैध रूप से अर्जित किये गये धन से खरीदी गयी स्कार्पियो गाडी को किया गया कुर्क !!
— Saharanpur Police (@saharanpurpol) January 15, 2022
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आरोपित फुरकान के अब्बा का नाम शौकत है। सहारनपुर पुलिस द्वारा जारी प्रेसनोट के मुताबिक, “फुरकान शातिर और आदतन अपराधी है। उसकी सम्पत्ति कुर्की का आदेश 31 दिसम्बर 2021 को DM सहारनपुर द्वारा जारी किया गया था। कुर्क किए गए वाहन का नंबर UP 11 R 8866 है।” पुलिस ने फुरकान पर अल-अलग जिलों और अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए लगभग 8 मुकदमों की लिस्ट भी जारी की है।
फुरकान पर दर्ज मुकदमों में बिजली अधिनियम, गौ-तस्करी, गैंगस्टर और अवैध अस्त्र अधिनियम के मामले हैं। उसकी कुर्क सम्पत्ति को भी अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा बताया गया है। SSP सहारनपुर IPS आकाश तोमर ने ऑपइंडिया को बताया, “साल 2022 में शुरू 15 दिन के ही अंदर अब तक 5 अलग-अलग गैंगस्टरों की सम्पत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया जा चुका है। हर प्रकार के अपराध के विरुद्ध हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है।”