उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला नगरपालिका के क्लर्क अकरम बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी निकिता शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर से दलित युवती पूजा रानी के दस्तावेज सना खान के नाम से तैयार करने के आरोप हैं। बीजेपी नेता और सभासद दीपक सैनी ने इस संबंध में 19 मार्च 2022 को पुलिस से शिकायत की थी। उन्होंने इसे लव जिहाद बताते हुए कांधला नगरपालिका अध्यक्ष वाज़िद हसन को पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए थे।
इस मामले में पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, “19 मार्च 2022 को कांधला के सभासद दीपक सैनी के क्षेत्र का रिहान खान एक आधार कार्ड का फॉर्म लेकर आया। उसने सभासद से अपनी पत्नी का नाम आधार कार्ड में बदलवाने के लिए हस्ताक्षर व मोहर लगाने को कहा। सभासद ने पति और पत्नी के आधार कार्ड माँगे तो उसमें लड़के का नाम रिहान तथा लड़की का नाम पूजा रानी था। शक होने पर उन्होंने जाँच करवाई तो पता चला कि रिहान उस लड़की को सहारनपुर जिले के सरसावा क्षेत्र से भगाकर लाया था।”
प्रकरण को संज्ञान में लेकर थाना कांधला पुलिस को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।
— Shamli police (@PoliceShamli) March 19, 2022
शिकायत में आगे कहा गया, “ये मामला धर्मान्तरण और लव जिहाद का लग रहा है। इसमें नगरपालिका के क्लर्क अकरम बाबू के द्वारा पालिका अध्यक्ष वाजिद हसन व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी निकिता शर्मा के हस्ताक्षर और मुहर लगा दिए गए थे। शक हो रहा है कि अकरम भी रिहान व पूजा रानी से मिला हुआ हो। इससे कस्बे का माहौल खराब हो सकता था।”
ऑपइंडिया को दीपक सैनी ने बताया, “यहाँ एक नहीं बल्कि कई घटनाएँ लव जिहाद की हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक लड़की का जबरन कोर्ट में 164 का बयान भी करवा दिया गया था। नए मामले में जो पूजा नाम की लड़की है उसके घर वालों से उसे नहीं मिलने दिया गया था। कागज में लड़की का एक जगह नाम सना खान और दूसरी जगह पूजा रानी देख कर मुझे शक हुआ था। जब मैंने रिहान को कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो उसने उसने सीधे नगरपालिका अध्यक्ष से साइन करवाने की बात कही और चला गया।”
ऑपइंडिया ने इस मामले में शामली के थाना कांधला SHO से बात की। उन्होंने बताया, “लगभग डेढ़ साल पहले लड़की सहारनपुर में रहती थी। वहाँ रिहान नाम के लड़के से उसने शादी कर ली। परिजनों ने FIR भी दर्ज करवाई थी। लेकिन लड़की का कोर्ट में दिया गया 164 का बयान रिहान के पक्ष में रहा। तब से दोनों साथ ही रहते हैं। रिहान अपनी बीवी के आधार कार्ड को बनवाने गया था तब ये प्रकरण फिर से चर्चा में आया। इस घटना में कांधला नगरपालिका के क्लर्क अकरम ने नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी की साइन और मुहर अपने पास से बिना उनकी सहमति के बनाकर लगा दी। इसके चलते अकरम पर धारा 420, 468, 471 IPC के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मामले में धर्मान्तरण जैसा कोई विषय नहीं है।”