1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट, आयकर छिपाने पर नहीं होगी जेल: 2 कैटेगिरी में बाँटे गए करदाता, विदेश यात्रा पर TCS घटकर 2% हुआ

बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव का ऐलान किया है। दशकों पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर अब नया ‘Income Tax Act 2026’ लागू किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। आयकर छिपने पर अब जेल नहीं होगी।

इस नए कानून के तहत इनकम टैक्स को दो सरल श्रेणियों (Categories) में बाँटा गया है, जिससे करदाताओं के लिए नियम बेहद आसान हो जाएँगे। सरकार ने टैक्स फॉर्म्स को भी सरल बनाने का वादा किया है, जिन्हें जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

नए एक्ट के साथ ही आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए विदेश यात्रा (Overseas Tour Packages) पर लगने वाले TCS को 5-20% के स्लैब से घटाकर सीधे 2% कर दिया गया है।

इसके अलावा, विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर TDS दरों में कटौती की गई है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य इस नए कानून के जरिए टैक्स चोरी रोकना और अनुपालन को सरल बनाना है।