उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में रविवार (26 अप्रैल 2026) की सुबह प्रशासन ने मोती नगर मोहल्ले में स्थित अवैध अल-हुदा मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की। सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित इस मदरसे को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। मदरसे का मौलाना शमसुल हुदा खान पहले से ही जाँच एजेंसियों के रडार पर है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मदरसे का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के कराया गया था और यह पूरी तरह से निर्माण नियमों के खिलाफ पाया गया। इस मामले में संबंधित विभाग ने 13 जनवरी 2026 को नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन तय समय में वैध कागजात नहीं दिए गए।
इसके बाद जाँच में अनियमितताएँ सामने आने पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। इस कार्रवाई को रोकने के लिए मदरसे से जुड़े मौलाना शमसुल हुदा खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी गई।
मौलाना पर अवैध विदेशी फंडिंग लेने और पाकिस्तान से संबंध जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, हालाँकि इन आरोपों की जाँच अभी जारी है। सदर एसडीएम हृदय राम त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद ही प्रशासन ने यह कार्रवाई की है।

