नाइट पेट्रोलिंग में MP पुलिस ने 2 गोहत्यारों को घेरा, अंसार अंसारी गिरफ्तार-अज्जू फरार: मौके से गाय का शव बरामद, बिरयानी की दुकान में बेचते थे गोमांस

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र में गो-हत्या की एक घटना सामने आई है। देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने एक आरोपित को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया। यह घटना सोमवार (2 फरवरी 2026) को कछियानटोला इलाके में हुई।

पुलिस के अनुसार, नियमित नाइट पेट्रोलिंग के दौरान एक मुखबिर ने सूचना दी कि नीलकंठ मंदिर के पीछे बर्मासिया क्षेत्र की झाड़ियों में दो लोग एक गाय की हत्या कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया और बताए गए स्थान पर तुरंत छापा मारा।

पुलिस टीम के पहुँचते ही दोनों आरोपित भागने लगे। पीछा करने पर एक आरोपित को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा अँधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मोहम्मद अंसार अंसारी के रूप में हुई है, जो बुधार थाना क्षेत्र के भूताही टोला का रहने वाला है।

पूछताछ में उसने बताया कि फरार आरोपित उसका साथी अज्जू अंसारी है, जो सिंहपुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर का निवासी है।

गाय की हत्या कर बिरयानी की दुकान में बेचा

इस मामले में शहडोल जिले की एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया है कि फरार आरोपित अज्जू अंसारी ने गाय को चोरी कर उसकी हत्या की और मांस बिरयानी की दुकानों को बेच दिया। महिला रोते हुए बताती है कि उसने उसे परिवार की तरह पाला था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौके पर ही मारी गई गाय का औपचारिक पहचान पंचनामा तैयार किया गया। इसके साथ ही आरोपितों के पास से कई सामान जब्त किए गए हैं, जिनमें दो नायलॉन की रस्सियाँ, दो तेज लोहे के चाकू, एक टीवीएस विक्टर मोटरसाइकिल, एक बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल और एक वीवो एंड्रॉयड मोबाइल फोन शामिल हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही कई हिंदू संगठनों के सदस्य भी मौके पर पहुँच गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 और 3(5), मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4(9), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(l) और आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25B के तहत मामला दर्ज किया है।