‘आज तक’ और ‘इंडिया टुडे’ के खिलाफ अभद्र कंटेंट तुरंत हटाओ: दिल्ली HC ने लगाई ‘न्यूजलॉन्ड्री’ को फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (20 मार्च) को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘न्यूज़लॉन्ड्री’ को टीवी टुडे नेटवर्क (आज तक और इंडिया टुडे) के खिलाफ अपमानजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। HC ने साफ कहा कि न्यूजलॉन्ड्री द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द जैसे ‘बकवास’ और ‘बकवास शो’ न केवल पक्षपाती हैं, बल्कि टीवी टुडे की व्यावसायिक साख को नुकसान पहुँचाने वाले हैं।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी और आदेश

जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा कि न्यूजलॉन्ड्री के सोशल मीडिया और वेबसाइट से ‘बकवास’, ‘बकवास पत्रकार’ ‘नशे में धुत्त’ और ‘आपकी पत्रकारिता खराब है’ जैसी टिप्पणियाँ तुरंत हटाई जाएँ। कोर्ट के मुताबिक, इस तरह के अपमान की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती, इसलिए अंतरिम राहत देना जरूरी है।

इससे पहले जनवरी में भी कोर्ट ने न्यूजलॉन्ड्री की पत्रकार मनीषा पांडे की भाषा पर गहरी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने उन्हें तुरंत बाहर करने तक की बात कही थी और उनके रिपोर्टिंग के तरीके को ‘अशिष्ट’ और ‘घटिया’ करार दिया था।

क्या है पूरा विवाद?

अक्टूबर 2021 में टीवी टुडे ने न्यूजलॉन्ड्री के खिलाफ मानहानि का केस किया था। न्यूजलॉन्ड्री ने इसे ‘व्यंग्य’ और ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ बताया था, लेकिन कोर्ट ने माना कि आलोचना के नाम पर किसी की साख को ठेस पहुँचाना गलत है। आज के फैसले ने टीवी टुडे की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है।