दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया है कि अगले साल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक टोल कलेक्शन पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि टोल प्लाजा पर लंबा ट्रैफिक जाम बनने से प्रदूषण और बढ़ता है।
सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से पूछा कि क्या एमसीडी के टोल बूथ शिफ्ट किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अब तकनीक उपलब्ध है, जिससे ट्रैफिक रुके बिना टोल कलेक्शन किया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान बताया गया कि टोल प्लाजा के कारण दिल्ली-गुरुग्राम में जाम और प्रदूषण बढ़ रहा है। सीजेआई ने फटकार लगाते हुए कहा, “ये कोई आरोप नहीं, बल्कि सच्चाई है। हर दिन लोग प्रदूषण से जूझ रहे हैं और समाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे।”

