दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए ताहिर हुसैन को कस्टडी परोल पर भेजने का आदेश दिया, ताकि वो मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर सके।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाई कोर्ट ने परोल के लिए सख्त शर्तें लगाई हैं। हुसैन को न तो फोन का इस्तेमाल करने दिया जाएगा, न ही किसी मीडिया समेत किसी भी व्यक्ति से बात कर पाएगा। यही नहीं, नामांकन प्रक्रिया की तस्वीरें खींचने पर भी पाबंदी रहेगी।
ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार और नामांकन प्रक्रिया के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत माँगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि हुसैन दंगों का मुख्य साजिशकर्ता है, उसकी रिहाई से गवाहों पर प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट ने इन तर्कों को मानते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। नियमित जमानत याचिका पर अब 20 फरवरी को सुनवाई होगी।
बता दें कि ताहिर हुसैन पर 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का आरोप है। वो 11 एफआईआर में आरोपित है और मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में है।