ग्वालियर में डॉ भीमराव अंबेडकर की फोटो जलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। हालाँकि, कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दीं।
जमानत याचिका खारिज होते ही कोर्ट परिसर में तनाव फैल गया। अनिल मिश्रा के समर्थकों ने ‘जय श्रीराम’ और सकपाल मुर्दाबाद के नारे लगाए। कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से अनिल मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया है, जबकि बाकी तीन आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।
इस मामले में पुलिस ने कुल 7 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अभी भी तीन आरोपित फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। दूसरी तरफ, आरोपितों ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अगली सुबह सुनवाई होनी है।
बता दें कि अनिल मिश्रा और तीन अन्य आरोपितों पर डॉ भीमराव अंबेडकर का चित्र जलाने, पैरों से कुचलने और अपमानजनक नारे लगाने के तहत कार्रवाई की गई थी।

