पटियाला हाउस कोर्ट ने टाली MP इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका, बीमार अब्बू से मिलने के लिए माँगी थी एक महीने की बेल: NIA ने किया विरोध

नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। कोर्ट ने इस मामले को अब 20 अप्रैल 2026 तक के लिए स्थगित करते हुए बचाव पक्ष को आगे की रणनीति तय करने का निर्देश दिया है।

राशिद ने अपने गंभीर रूप से बीमार अब्बू से मिलने के लिए एक महीने की अंतरिम बेल की माँग की है। मामले की जाँच कर रही राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने इस याचिका का विरोध किया है। एजेंसी का कहना है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए उन्हें नियमित अंतरिम जमानत देने के बजाय कस्टडी पैरोल दी जा सकती है।

इस व्यवस्था में राशिद को कड़ी सुरक्षा के बीच सीमित समय और तय शर्तों के साथ अपने अब्बू से मिलने की अनुमति होगी। इधर कश्मीर के मजहबी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी मानवीय आधार पर राशिद की रिहाई की अपील की है। उन्होंने बताया कि राशिद के अब्बू की हालत बेहद नाजुक है और वे अपने बेटे से मिलने की इच्छा जता रहे हैं।

गौरतलब है कि राशिद 2019 में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद हैं।