छत्तीसगढ़ में कॉन्ग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, KCC के जरिए बैंक से निकाले ₹42 लाख: जमानत याचिका खारिज कर कोर्ट ने भेजा जेल

छत्तीसगढ़ के जैजैपुर विधानसभा सीट से कॉन्ग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए 22 जनवरी 2026 तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सहकारी बैंक और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े इस मामले में विधायक पर फर्जी दस्तावेजों से कुल 42.78 लाख रुपए की निकासी का आरोप है।

किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी

मामले की शुरुआत एक किसान राजकुमार शर्मा की शिकायत से हुई, जो परसापाली गाँव का निवासी है। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2015 से 2020 के बीच जब बालेश्वर साहू बम्हनीडीह की जिला सेवा सहकारी समिति में प्रबंधक थे, तब उन्होंने किसान को 50 एकड़ जमीन के बदले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन लेने की सलाह दी। इसी बहाने भरोसा जीतकर बैंकिंग प्रक्रिया अपने नियंत्रण में ले ली गई।

पुलिस जाँच में सामने आया कि शिकायतकर्ता का खाता चांपा स्थित एक निजी बैंक में खुलवाया गया, जहाँ से आरोपितों ने ब्लैंक चेक हासिल किए। इन चेकों के जरिए बड़ी रकम इधर-उधर की गई। आरोप है कि लगभग 24 लाख रुपए सीधे विधायक और उनके परिजनों के खातों में ट्रांसफर कराए गए, जिसकी जानकारी पीड़ित किसान को नहीं थी।

फर्जी दस्तावेजों से 42 लाख से अधिक की निकासी

जाँच एजेंसियों के अनुसार, मामला यहीं नहीं रुका। आरोप है कि शिकायतकर्ता, उसकी माँ और पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर और अँगूठा लगाकर अलग-अलग खातों से कुल 42.78 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई। पुलिस इसे सुनियोजित और संगठित धोखाधड़ी मान रही है। बैंक रिकॉर्ड, चेक, हस्ताक्षर और खातों की फॉरेंसिक जाँच की जा रही है।

शिकायत के आधार पर चांपा थाने में विधायक पर धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया और विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि जाँच जारी है और जरूरत पड़ने पर अन्य संदिग्धों की भूमिका भी खंगाली जाएगी।