सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को HC से झटका, चलता रहेगा गैंगस्टर केस: कानपुर पुलिस ने उगाही-जमीन कब्जा गैंग का बताया है सरगना

कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द कराने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

इरफान सोलंकी की यह याचिका 12 जनवरी 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखी गई थी। इस फैसले के बाद उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया अब बिना रुकावट जारी रहेगी।

इरफान सोलंकी को पहले ही सितंबर 2025 में गैंगस्टर मामले में जमानत मिल चुकी है। उनके खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR में उन्हें गैंग लीडर बताया गया था।

इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और सह अभियुक्त इजराइल आटेवाला समेत अन्य को भी आरोपित बनाया गया है। आरोप है कि इरफान सोलंकी और उनके साथी आम जनता को धमकाकर आर्थिक लाभ उठाते थे। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

जानकारी के अनुसार, इरफान सोलंकी वर्तमान सपा विधायक नसीम सोलंकी के पति हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कानूनी लड़ाई में उन्हें बड़ा झटका लगा है और ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया अब बिना रुकावट जारी रहेगी।