Friday, July 4, 2025

इलाहाबाद HC में कृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढाँचा’ कहने की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, सुनवाई जारी रहेगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (3 जुलाई 2025) को कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी एक अहम याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में हिंदू पक्ष ने माँग की थी कि शाही ईदगाह मस्जिद को कोर्ट की कार्यवाही में ‘विवादित ढाँचा’ कहा जाए। याचिका अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह ने दायर की थी और इसे कई अन्य पक्षों का समर्थन भी मिला था।

जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर ऐसी माँग मंजूर नहीं की जा सकती। कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 18 मुकदमे हाईकोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध अतिक्रमण बताकर हटाने की माँग है।

ये मामले पहले मथुरा की अदालत में थे, लेकिन मई 2023 में हाईकोर्ट ने इन्हें अपने पास ले लिया। दावा है कि 1669-70 में औरंगज़ेब ने कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद बनवाई थी। इस विवाद में हिंदू पक्ष मंदिर की जगह को पवित्र मानता है।