‘महाकुंभ वायरल गर्ल’ निकली नाबालिग, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र दिखाकर रचाई शादी: फरमान खान पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

महाकुंभ के Video से मशहूर हुई ‘वायरल गर्ल’ की शादी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जाँच में पुष्टि हुई कि शादी के वक्त वायरल गर्ल नाबालिग थीं। इस खुलासे के बाद उनके पति फरमान खान के खिलाफ मध्य प्रदेश के खरगोन में पॉक्सो (POCSO) एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ।

जाँच में सामने आया कि 11 मार्च 2026 को हुई इस शादी के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का सहारा लिया गया था। नगर परिषद महेश्वर के रिकॉर्ड को खंगालने पर पता चला कि वायरल गर्ल की असली जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 है।

इस लिहाज से शादी के समय उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। आयोग की टीम ने इस फर्जी दस्तावेज को तुरंत निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। NCST के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के निर्देश पर हुई इस जाँच के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है।

आरोपित फरमान खान पर पॉक्सो एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।