नागपुर की कोर्ट ने शुक्रवार (11 जुलाई 2025) को नागपुर दंगे के मुख्य आरोपित फहीम खान को जमानत दे दी है। आरोपित के वकील का कहना है कि कोर्ट ने एक लाख रुपये की सशर्त ज़मानत देते हुए फहीम को हर मंगलवार और शुक्रवार को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। उसे 2 अन्य मामले में पहले ही बेल मिल चुकी है।
फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) का नगर प्रमुख है। वह नागपुर में हुए दंगे का मुख्य आरोपित है। उसने 17 मार्च, 2025 को नागपुर में मुस्लिमों को इकट्ठा कर शहर में दंगा किया था। इस दंगे में 30 से अधिक पुलिसकर्मियों सहित सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दंगाइयों ने 50 से अधिक गाड़ियों को जला दिया था।
इतना ही नहीं कट्टरपंथियों ने एक DCP को कुल्हाड़ी मार दी थी और एक महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ भी की थी। जिसके बाद फहीम पर गणेशपेठ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और उकसाने और गैरकानूनी सभा से संबंधित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

