मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ‘लव जिहाद’ उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में मीडिया चैनल और अखबार में ‘लव जिहाद’ लिखने पर आपत्ति जताई गई थी। मरुफ अहमद खान ने कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया कि ‘लव जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल करने से मुस्लिम समुदाय की मजहबी भावनाएँ आहत हो रही हैं। यह भी कहा गया था कि कोर्ट मुस्लिम समुदाय से संबंधित ‘फर्जी’ और ‘भ्रामक’ खबरें प्रकाशित करने के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे।
लेकिन हाई कोर्ट ने मरुफ अहमद खान की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस माँग को जनहित याचिका (PIL) के आधार में दायर नहीं की जा सकती है।