उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल नहीं, 2020 दिल्ली दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी ठुकराई: बाकी 5 आरोपितों को जमानत दी

2020 दिल्ली दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने इनलोगों को बेल नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी आरोपितों को एक जैसा नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने 5 दूसरे आरोपितों को जमानत दे दी। उनके नाम हैं- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद।

5 आरोपितों को करीब 12 शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा रहा है। यदि शर्तों का उल्लंघन होता है, तो ट्रायल कोर्ट आरोपितों की सुनवाई के बाद जमानत रद्द कर सकता है। दिल्ली दंगों में अपनी भूमिका को लेकर 5 वर्षों से अधिक समय से उमर खालिद और शरजील इमाम जेल में बंद हैं।

कोर्ट ने कहा कि गवाहों की जाँच के बाद या आज से एक साल के बाद अपनी बेल एप्लीकेशन रिन्यू कर सकते हैं, यानी एक साल तक उमर खालिद और शरजील इमाम अपनी बेल अर्जी नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा किँ ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सभी आरोपितों की भूमिका अलग-अलग है।

हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी ठुकराए जाने के बाद इनलोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस रविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।