उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मासूम बच्ची से मस्जिद में रेप के मामले में विशेष अदालत ने सख्त और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपित मौलाना मुंतजिर आलम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषी को अपने पूरे जीवनकाल तक जेल में ही रहना होगा। इसके साथ ही उस पर 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला 29 नवंबर 2023 का है, जब 11 साल की पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ गाँव के मस्जिद में पढ़ने गई थी। मौलाना ने बाकी बच्चों को वहाँ से भेज दिया और भाई को काम में लगा दिया।
इसके बाद पीड़िता को बहाने से कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची ने घर पहुँचकर परिजनों को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुँचे और केस दर्ज कराया।
पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब ढाई साल तक चले ट्रायल के बाद अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया। इसी दौरान फर्रुखाबाद जिले में नौ साल पुराने अपहरण और फिरौती मामले में भी विशेष अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

