रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP/MLA सेशन कोर्ट ने दोनों की सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी पहले से तय सजा में 3-3 साल का इजाफा कर दिया है। अब दोनों को 10-10 साल की जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने दोनों पर भारी जुर्माना भी लगाया है।
शनिवार (23 मई 2026) को रामपुर MP/MLA कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम की पहले दी गई 7-7 साल की सजा को बढ़ाकर 10-10 साल कर दिया। कोर्ट ने दोनों पर लगा जुर्माना भी बढ़ा दिया है। इससे पहले नवंबर 2025 में इसी मामले में दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद से दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।
दो पैन कार्ड मामले में आजम खान की सजा 7 से बढ़कर हुई 10 साल
— News24 (@news24tvchannel) May 23, 2026
◆ MP-MLA सेशन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अपील पर सजा को बढ़ाकर 10 साल किया@ByAzamkhan | Azam Khan pic.twitter.com/h780NCynIn
यह मामला दो पैन कार्ड रखने और उससे जुड़े कथित फर्जीवाड़े का है। इस फैसले तक पहुँचने से पहले बचाव पक्ष ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की माँग की थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एडीजीसी अधिवक्ता सीमा राणा ने 5 मई 2026 को अदालत में सजा बढ़ाने की अपील दाखिल की थी।
उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला केवल दस्तावेजी गड़बड़ी तक सीमित नहीं है बल्कि सरकारी पहचान पत्रों के दुरुपयोग और गंभीर फर्जीवाड़े से जुड़ा अपराध है। सीमा राणा ने अदालत से दोनों को उम्रकैद की सजा देने की माँग की थी। उनका कहना था कि संवैधानिक और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर बेहद गंभीर अपराध है और इसमें कड़ी सजा जरूरी है।

