दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली की राउज अवेन्यु कोर्ट में शराब घोटाला मामले में नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई है। उन्होंने इसी के साथ स्वास्थ्य आधार पर सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत की माँग करने वाली याचिका भी लगाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह याचिका लेने से मना कर दिया था।
CM केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज अवेन्यु कोर्ट ने प्रर्वतन निदेशालय (ED) को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस दिया है। ED को अंतरिम और नियमित, दोनों जमानत के मामलों में जवाब दाखिल करना होगा।
CM केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ED ने अपनी आपत्तियाँ पेश की हैं। ED की तरफ से पेश हुए ASG SV राजू ने कहा, “वह हिरासत में नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। वह आज पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी सेहत ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका। उन्होंने आखिरी तारीख पर जमानत याचिका दायर की है ताकि हमें बहुत कम समय मिले। उनके आचरण के कारण उन्हें कोई भी राहत नहीं मिलनी चाहिए।”
अब केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 1 जून, 2024 को दोपहर 2 बजे होगी। इससे पहले बुधवार (29 मई, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में CM केजरीवाल ने 7 दिन अपनी जमानत बढ़ाने के लिए याचिका लगाई थी। उन्होंने माँग की थी कि 1 जून 2024 को खत्म हो रही उनकी अंतरिम जमानत को 8 जून, 2024 तक बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा था कि यह 7 दिन की जमानत उन्हें स्वास्थ्य चेकअप करवाने के लिए चाहिए।
CM केजरीवाल वर्तमान में लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें 10 मई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने पर स्पष्ट किया था कि उनके पास नियमित जमानत के लिए अभी ट्रायल कोर्ट जाने का रास्ता बरकरार है। इसी के बाद केजरीवाल निचली अदालत में नियमित जमानत के लिए पहुँचे। उन्हें मार्च, 2024 में ED ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था।