Friday, November 15, 2024
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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कमलनाथ के भांजे के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी

ईडी ने कोर्ट से कहा था कि पुरी जॉंच जांच सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे संपर्क करना भी मुश्किल है। ऐसे में यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे मामले की जॉंच को प्रभावित कर सकते हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से पुरी के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी करने की मांग की थी।

खबरों के अनुसार, ईडी ने कोर्ट से कहा था कि पुरी जॉंच जांच सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे संपर्क करना भी मुश्किल है। ऐसे में यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे मामले की जॉंच को प्रभावित कर सकते हैं। गौरतलब है कि एक बार ईडी के समन पर पुरी पेश होने के बाद टॉयलेट जाने का बहाना बना निकल भागे थे।

ख़बर के अनुसार, रतुल पुरी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रिकॉर्ड किए गए अपने बयान की कॉपी हासिल करने के लिए गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने 6 अगस्त को बयान की कॉपी की उनकी माँग ख़ारिज कर दी थी। उनके वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया कि आवेदन ख़ारिज करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।

ग़ौरतलब है कि हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी ने 27 जुलाई को निचली अदालत से इस मामले में अग्रिम ज़मानत माँगी थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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