राजस्थान के झुंझनू जिले में दीपावली पर धारा 144 लागू करने के आदेश को आख़िरकार संशोधित करना पड़ा है। संशोधन की जानकारी झुंझनू पुलिस ने अपने आधिकारिक हैंडल से जारी की है। 28 अक्टूबर 2021 को जिलाधिकारी झुंझनू द्वारा दिए गए आदेश का भारी विरोध हो रहा था। यह संशोधन जनभावना को देखते हुए लिया गया, ऐसा माना जा रहा है।
इस संबंध में पहला आदेश जारी होने के दो दिन बाद 30 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए अपने नए आदेश में DM झुंझनू IAS उमर दीन खान ने बदलाव किए हैं। नए आदेश में पेट्रोल पंप, गैस गोदाम के साथ धर्मस्थलों और अस्पतालों के पास पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है। इसी के साथ सभी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने को कहा गया है। नए आदेश में बंदूक आदि का प्रयोग वर्जित होगा। इसी के साथ धारदार हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 28.10.2021 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किए जाने के जारी आदेश निरस्त किए जाकर संशोधित आदेश पारित किए गए हैं। pic.twitter.com/batMyS3g8i
— Jhunjhunu Police (@JhunjhunuPolice) October 30, 2021
इस से पहले 28 अक्टूबर 2021 (गुरुवार) को झुंझनू जिले में दीपावली त्यौहार के चलते धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए थे। इस बात की जानकारी झुंझनू पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी प्रकाशित की थी। ट्वीट में यह भी बताया गया था कि आदेश जिलाधिकारी झुंझनू उमर दीन खान द्वारा दिया गया है। जिलाधिकारी झुंझनू IAS उमर दीन खान राजस्थान कैडर के 2008 बैच के अधिकारी हैं। इस से पहले वो राजस्थान परिवहन में एक्सक्यूटिव डायरेक्टर ट्रैफिक थे।
संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
— Jhunjhunu Police (@JhunjhunuPolice) October 30, 2021
कुछ ही समय में 28 अक्टूबर 2021 का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसी के साथ इस पर भारी विरोध भी होने लगा था। राजस्थान में अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई थी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा – “झुँझनु के ज़िलाधीश उमरदीन खान का तुग़लकी फ़रमान, दीपावली के त्योहार पर धारा 144 लगा कर धार्मिक ऑडियो चलाने से ले कर जयकारा लगाने तक पर प्रतिबंध!! ऐसा तो मुग़ल शासन में भी कभी नहीं हुआ जैसा आदेश दीपावली पर गहलोत सरकार के शासन में हुआ है! खान साब को यह सब ईद और बारबफ़ात पर याद नहीं आया?”
झुँझनु के ज़िलाधीश उमरदीन खान का तुग़लकी फ़रमान दीपावली के त्योहार पर धारा 144 लगा कर धार्मिक ऑडीओ चलाने से ले कर जयकारा लगाने तक पर प्रतिबंध !!
— Neeraj Jain हिंदुस्तानी (@neeraj_jain75) October 30, 2021
ऐसा तो मुग़ल शासन में भी कभी नही हुआ जैसा आदेश दीपावली गहलोत सरकार के शासन में हुआ है !
खान साब को यह सब ईद और बारबफ़ात पर याद नही आया pic.twitter.com/LGXB2MWjWu
सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल ने भी इस आदेश का विरोध किया था। उन्होंने राजस्थान के हालात मुगल काल से भी बुरे बताए थे।
झुंझुनू, राजस्थान के DM उमर दीन खान नें 1- 6 नवंबर को दीपावली पर जिलें में धारा 144 लगाई, धार्मिक गाने-नारे पर रोंक।
— Prashant Umrao (@ippatel) October 30, 2021
राजस्थान में मुगल राज से बुरी स्थिति।
उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था – “झुंझुनू, राजस्थान के DM उमर दीन खान ने 1- 6 नवंबर को दीपावली पर जिले में धारा 144 लगाई, धार्मिक गाने-नारे पर रोक। राजस्थान में मुगल राज से बुरी स्थिति।”