मुहम्मद पैगंबर पर कथित टिप्पणी के मामले में दिल्ली बीजेपी के पूर्व नेता नवीन जिंदल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता नवीन जिंदल को पैगंबर मुहम्मद पर उनकी टिप्पणी से संबंधित एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें यह समन ठाणे जिले के भिवंडी पुलिस स्टेशन की ओर से जारी किया गया है।
Maharashtra | Thane’s Bhiwandi City Police summons expelled BJP leader Naveen Kr Jindal, asking him to appear before them on 15 June. A case against him registered at Bhiwandi City PS u/s IPC 295(A) (Deliberate &malicious acts, intended to outrage religious feelings)
— ANI (@ANI) June 9, 2022
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समन की कॉपी सामने आ गई है। इसके मुताबिक, जिंदल को पुलिस ने 15 जून को सुबह 11:30 बजे महाराष्ट्र के भिवंडी पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। इसके साथ ही उन्हें पुलिस की ओर से कहा गया है कि इस अवधि में वो ऐसा कोई भी काम नहीं करें, जिससे जाँच में बाधा पैदा हो। साथ ही सबूतों को नष्ट नहीं करने और उससे छेड़छाड़ नहीं करने को भी कहा गया है। उनके खिलाफ आईपीसी 295 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि जिंदल से पहले ठाणे जिले के मुंब्रा पुलिस थाने ने बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को 22 जून को व्यक्तिगत रूप से गवाही देने के लिए बुलाया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा कथित तौर पर पैगंबर मुहम्मद को लेकर टिप्पणी करने के मामले में कई इस्लामिक देशों ने भारत सरकार के समक्ष इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पैगंबर मुहम्मद पर उनके बयानों और कथित तौर पर इस्लामी भावनाओं को आहत करने के जवाब में राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को 5 जून को पार्टी से 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया। दोनों नेताओं ने माफी माँगते हुए कहा था कि उनका इरादा किसी भी धार्मिक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं था।
बता दें कि पैगंबर मुहम्मद पर अपनी टिप्पणी को लेकर नवीन कुमार जिंदल और नूपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश में कई मामले दर्ज किए गए हैं। आतंकवादी संगठन अल कायदा सहित कई इस्लामी संगठनों ने नेताओं और उनके परिवारों को जान से मारने की धमकी दी है।
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा, भाजपा के पूर्व नेता नवीन कुमार जिंदल, ‘पत्रकार’ सबा नकवी और कई अन्य के खिलाफ साइबर स्पेस में अशांति पैदा करने के इरादे से झूठी जानकारी को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।