महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा की मुश्किलें अब फिर बढ़ सकती हैं। मुंबई की सेशन कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर दिया है। नवनीत राणा और रवि राणा से सेशन कोर्ट ने पूछा है कि उन दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी क्यों नहीं किया जाए।
After brief arguments by SPP Pradeep Gharat, notice has been issued.
— Live Law (@LiveLawIndia) May 9, 2022
बता दें कि हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और रवि राणा जमानत पर बाहर हैं। लेकिन इस बीच उनपर मुंबई पुलिस ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। मुंबई पुलिस ने कहा था कि नवनीत राणा और रवि राणा ने मीडिया से बात की है जो कि मिली जमानत की शर्तों का उल्लंघन है।
कोर्ट में क्या हुआ?
मुंबई पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि नवनीत जेल के बाहर आने के बाद लगातार कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दे रही हैं। साथ ही पूछा कि क्या सीएम ने उनको जेल भेजकर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था? क्या उनका ऐसा बोलना ठीक है?
पुलिस के वकील ने कहा कि यह जमानत ऑर्डर का उल्लंघन है, वह सीएम और शिवसेना के नेताओं को खुलेआम धमकी दे रही हैं। वकील ने कहा कि अगर सांसद को पुलिस या जेल से दिक्कत है तो वह कोर्ट का रुख करें, इसके लिए उनको मीडिया से बात करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उनकी जमानत खारिज होनी चाहिए। आगे गैर जमानती वारंट जारी करने की माँग हुई है।
बता दें कि रविवार (8 मई, 2022) को लीलावती अस्पताल से बाहर आने के बाद नवनीत राणा ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि भगवान राम नगर निकाय चुनावों में शिवसेना को सबक सिखा देंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो उद्धव ठाकरे को सीधे निर्वाचित होने की चुनौती देती हैं। वो उनके खिलाफ चुनाव लडूेंगी और जीतेंगी भी। उन्होंने कहा, “मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे 14 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। आप मुझे 14 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, लेकिन मैं भगवान राम और हनुमान का नाम लेना बंद नहीं करूँगी। मैं शिवसेना के भ्रष्ट शासन को खत्म करने के लिए राम भक्तों का समर्थन करती रहूँगी।”
नवनीत राणा और उनके पति को इन शर्तों पर मिली है बेल
- राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते।
- सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
- जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं।
- राणा दंपति को जाँच में सहयोग करना होगा।
- अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा।
क्या है पूरा मामला
अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने अपने समर्थकों के साथ मातोश्री (उद्धव ठाकरे का मुंबई स्थित घर) के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान करने के बाद 23 अप्रैल 2022 को खार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दोनों के खिलाफ धार्मिक भावनाएँ भड़काने और राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था।